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Sonbhadra News: दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष की कैद, ढाई वर्ष पूर्व यूपी-झारखंड सीमा पर हुई थी गिरफ्तारी

Sonbhadra News: उड़ीसा-झारखंड से गांजा लाकर यूपी में खपाने वाले एक अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह से जुडे़ दो सक्रिय सदस्यों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 14 Dec 2023 11:04 PM IST
Two interstate ganja smugglers were jailed for 10 years each, were arrested two and a half years ago on the UP-Jharkhand border
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दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष की कैद, ढाई वर्ष पूर्व यूपी-झारखंड सीमा पर हुई थी गिरफ्तारी: Photo- Social Media

Sonbhadra News: उड़ीसा-झारखंड से गांजा लाकर यूपी में खपाने वाले एक अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह से जुडे़ दो सक्रिय सदस्यों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। ढाई वर्ष पूर्व 74 किलो गांजा की खेप के साथ यूपी-झारखंड सीमा पर विंढमगंज में हुई गिरफ्तारी के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के दृष्टिगत दोषसिद्ध पाया गया और इसके लिए दोनों तस्करों को 10- 10 वर्ष के कारावास के साथ ही एक- एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया।

झारखंड से यूपी में घुसते समय 2021 में हुई थी गिरफ्तारी

अभियोजन कथानक के मुताबिक 6 फरवरी 2021 को विंढमगंज थाने के उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह पुलिस टीम के झारखंड सीमा पर मौजूद थे। वहां उनकी मुलाकात स्वाट टीम प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी की अगुवाई वाली टीम से हुई थी। उसी दौरान सूचना मिली कि झारखंड की तरफ से एक कार आ रही है, जो वाराणसी जाएगी। सूचनादाता ने यह भी बताया कि उसमें गांजा भरी बोरियां लदी हुई हैं। तत्काल इसकी सूचना दुद्धी सीओ को दी गई और सीमा से सटे विंढमगंज थाने के पास स्थित तिराहा पर घेरेबंदी कर कार को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस टीम को मौजूद देख कार चालक ने वाहन मुड़ाकर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस की घेरेबंदी के चलते वह कामयाब नहीं हो पाया।

कार की ली गई तलाशी तो उसमें रखा मिला 74 किलो गांजा

कार में मौजूद दो व्यक्तियों को हिरासत में लेने के बाद, कार की तलाशी ली गई तो उसमें तीन बोरियों में भरकर रखा कुल 74 किलो गांजा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्त में लिए गए दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम-पता क्रमशः प्रियांशु श्रीवास्तव पुत्र स्व. अवधेश कुमार श्रीवास्तव निवासी बनकटा, चौकी निचला घाट, थाना कोतवाली बलिया, जिला बलिया और मनीष गिरी पुत्र सतीश गिरी निवासी नगरी चौकी हनुमानगंज, थाना सुखापुरा, जिला बलिया बताया। प्रकरण में विंढमगंज पुलिस ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। जहां मंगलवार को प्रकरण की आखिरी सुनवाई हुई।

इस दौरान अधिवक्ताओं की तरफ से पेश किए गए तर्क, गवाहों द्वारा परीक्षित कराए गए बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को गांजा तस्करी का दोषी पाया गया और उन्हें 10- 10 वर्ष की कैद और एक- एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह भी आदेश पारित किया गया कि प्रकरण के विचारण के दौरान दोषियों ने जो भी अवधि जेल में व्यतीत की है, उसे सजा में समाहित किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से बरामद किए गए 74 किलो गंजा को नष्ट करने का भी आदेश दिया गया। शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र की तरफ से मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी की गई।



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Shashi kant gautam

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