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Sonbhadra News: उम्मीदवारों के वाहनों से नहीं ढोए जा सकेंगे मतदाता, निर्देश जारी

Sonbhadra News: जिलाधिकारी के मुताबिक लोकसभा के निर्वाचन के लिए, सांसदी के उम्मीदवार को पूरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन की अनुमति होगी।

Kaushlendra Pandey
Published on: 26 May 2024 2:00 PM GMT
Sonbhadra News
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बैठक करते डीएम। (Pic: Newstrack)

Sonbhadra News: निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान के दिन उम्मीदवारों की ओर से अनावश्यक वाहनों के संचालन और उम्मीदवारों से जुड़े वाहनों से मतदाताओं को लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह की ओर से अवगत कराया गया है कि जिले में पहली जून को होने वाले मतदान के दिन स्वतंत्र, भयमुक्त एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत आदेश के क्रम में राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनावश्यक रूप से वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस तरह वाहन संचालन की होगी अनुमति

जिलाधिकारी के मुताबिक लोकसभा के निर्वाचन के लिए, सांसदी के उम्मीदवार को पूरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, संसदीय क्षेत्र में अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन, और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उनके निर्वाचन अभिकर्ता या दल कार्यकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन, जैसा भी मामला हो, संचालन की अनुमति दी जाएगी। विंड स्क्रीन पर दी गई अनुमति/पास को दर्शाना होगा। इसी तरह, विधानसभा के निर्वाचन के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि पर निर्वाचन लडने वाला प्रत्येक उम्मीदवार अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन, इसके अतिरिक्त उनके कार्यकर्ताओं अथवा दल कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन का संचालन कर सकेगा। इसके लिए निर्गत आदेश की प्रति को वाहनों की विंड स्कीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।



अनुमति वाले वाहनों से नहीं ढोए जा सकेंगे मतदाता

जिन वाहनों को उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं/अभिकर्ता के लिए संचालन के अनुमति दी जाएगी, उन वाहनों द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए नहीं ढोया जायेगा। ऐसा पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के अधीन दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया गया कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है।

पोलिंग पार्टियों की रवानगी

जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर चुनाव से जुड़े तैयारियों की समीक्षा की। बताया कि जिले में राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र और दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के लिए 31जून को राजकीय पालिटेक्निक लोढ़ी से पोलिंग पार्टियों की रवानगी कराई जाएगी। मतदान के उपरांत पोलिंग पार्टियां राजकीय पालिटेक्निक लोढ़ी में ईवीएम मशीने जमा करेंगी। राजकीय पालिटेक्निक में ही 4 जून को मतगणना सम्पन्न कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अश्वनी कुमार को निर्देशित किया गया कि मतदान पार्टियों के प्रस्थान, वापसी तथा मतगणना के दौरान दो एम्बुलेंस, 5-6 चिकित्सकों की टीमे आवश्यक दवाओं के साथ राजकीय पालिटेक्निक लोढी में तैनात कराना सुनिश्चित करें।

जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

पेयजल, छाया के लिए टेंट की समुचित व्यवस्था करने को कहा। पोलिंग पार्टियों के लिए भोजन की व्यवस्था मिड-डे-मील योजना में तैनात रसोइयों के माध्यम से, वोटर्स स्लीप पर्ची का वितरण बीएलओ के माध्यम से शत-प्रतिशत कराने, मतदाताओं को मतदान करने के लिए विशेष रूप से जागरूक करने की हिदायत दी । कहा कि पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद और अधिशसी अधिकारी नगर पंचायत को सौंपी गयी है, ताकि पोलिंग पार्टी रवाना स्थल पर पीने की पानी की समस्या न होने पाए। जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण को निर्देशित किया कि 29 मई को राजकीय पालिटेक्निक कालेज लोढ़ी में विधानसभावार, खड़े होने वाले वाहनों के स्थान पर दो-दो टैंकर लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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