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Lucknow News: सपा नेता अनुराग भदौरिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, FIR रद्द करने की मांग
Lucknow: CM योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान मामले में सपा नेता अनुराग भदौरिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग भदौरिया के याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।
Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) पर विवादित बयान मामले में सपा नेता अनुराग भदौरिया (SP leader Anurag Bhadoria) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग भदौरिया के याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी नेता ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग भदौरिया की याचिका पर किसी भी आदेश को जारी करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर जनवरी में सुनवाई करेगा। भदौरिया ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर पुलिस द्वारा किए जा रहे कुर्की की कार्यवाही को रोकने की मांग की है।
मुख्यमंत्री योगी और उनके गुरु पर की थी अभद्र टिप्पणी
बात दें कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया अपने बेबाक बोल के लिए विवादों में रहते हैं। उनके ऊपर एक टीवी शो में अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने का आरोप है। इस बार उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु अवैद्यनाथ के खिलाफ ही अमर्यादित टिप्पणी की थी। अनुराग भदौरिया के अमर्यादित बोल से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। इस मामले में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में बीजेपी ने थी।
सपा प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने तहरीर दी थी। बाजपेई ने तहरीर में लिखा है, कि सपा नेता ने ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ का नाम शरारत पूर्ण तरीके से जानबूझकर गलत उच्चारण करते हुए लिया। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का है आरोप
भाजपा प्रवक्ता ने अपनी तहरीर में कहा था कि, गोरक्षपीठ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। ये हिन्दू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। सपा प्रवक्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ पर अनुचित टिप्पणी कर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। बीजेपी प्रवक्ता हीरो बाजपेई कई कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज थाने पहुंच के पीथमिकी दर्ज कराई थी।