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Azam Khan: मशीन चोरी मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को SC से मिली जमानत, जानें पूरा मामला
Azam Khan: स्वीपिंग मशीन चोरी मामले में आज सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
Azam Khan
Azam Khan: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 10 फरवरी 2025 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में जमानत दे दी। यह मामला वर्ष 2022 का है, जब आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी से सड़क साफ करने वाली मशीन बरामद की गई थी। इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके सहयोगी अनवार सालिम का नाम सामने आया था।
अदालत ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट का निर्णयजस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने मामले के तथ्यों और आरोपियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अब जमानत दी जा सकती है। साथ ही, यदि अपीलकर्ता किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार को उनकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।
सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौतीआजम खान और उनके बेटे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 सितंबर 2024 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा खरीदी गई सड़क सफाई मशीन चोरी की थी। यह मशीन बाद में उनकी जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई थी।
2022 में दर्ज हुई थी एफआईआरउत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वकार अली खान नामक व्यक्ति ने 2022 में कोतवाली, रामपुर में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और अन्य ने 2014 में सरकारी स्वीपिंग मशीन चुरा ली थी। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने मशीन को जौहर अली यूनिवर्सिटी से बरामद किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आजम खान और उनके समर्थकों को राहत मिली है, लेकिन राज्य सरकार के पास जमानत रद्द कराने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।