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Balrampur: बेहोश हो कर गिरे सपा नेता आईपी सिंह, पहुंचे थे एमपी एमएएल कोर्ट

Balrampur News Today: बलरामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी गैर जमानती वारंट पर शुकवार को सुनवाई करते हुए सपा नेता आईपी सिंह की जमानत खारिज कर दी है।

Prashant Dixit
Published on: 16 Sept 2022 3:47 PM IST (Updated on: 16 Sept 2022 3:55 PM IST)
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आईपी सिंह (सोशल मीडिया)

Balrampur News: बलरामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी गैर जमानती वारंट पर शुकवार को सुनवाई करते हुए सपा नेता आईपी सिंह की जमानत खारिज कर दी है। जिसके बाद सपा नेता आईपी सिंह को कोर्ट में ही चक्कर आ गया और मौके पर ही गिर गए। जहा से उनको अनान-फनान में बलरामपुर अस्पताल में भर्ती करवाया जहां से डॉक्टरों ने प्रथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार उनको दिल की दिक्कत हो गई थी।

सपा नेता की दो बार ख़ारिज हुई जमानत

आईपी सिंह पर बूथ कैपचरिंग की कोशिश के आरोप थें। इसी को ले उनके ऊपर बलरामपुर देहात कोतवाली क्षेत्र में केस दर्ज हुआ था। जब सपा नेता आईपी सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। वह गुरुवार को कोर्ट में जमानत के लिए हाजिर हुए थे। जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया था। शुक्रवार को फिर से उसी कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। आईपी सिंह को सुनवाई के दौरान कोर्ट लाया गया जहां न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक बार फिर उनकी जमानत खारिज कर दी। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया है।

इस मामले में गए सुनवाई के बाद जेल

उत्तर प्रदेश में 1999 में 2000 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान पूर्व सांसद रहे स्वर्गीय सत्यदेव सिंह और बसपा के पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आमने-सामने थे। आजमगढ़ के रहने वाले आईपी सिंह चुनाव में धीरू के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। जहां विवाद हुआ और अब इस पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को आईपी सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की पर एमपी एमएलए कोर्ट के सीजेएम ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर आईपी सिंह को जेल भेज दिया है।



Prashant Dixit

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