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Azam Khan Hate speech: आजम खान पर कल आएगा बड़ा फैसला, BJP नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस
लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े इस मामले में जब कथित रूप से सपा नेता आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी।
Azam Khan Hate speech Case: भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (SP Leader Azam Khan) पर अब अदालत के फैसले की तलवार लटक रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला गुरुवार (27 अक्टूबर 2022) के लिए सुरक्षित रख लिया था। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court Rampur) कल अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) से जुड़ा है।
लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े इस मामले में जब कथित रूप से सपा नेता आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी तब बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ जिले के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
फर्जी तरीके से बनाया गया केस
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बीते दिनों बताया था कि, 'हमने पूरी बहस कर ली थी। जितने भी भाषण है, वो हमारे मुवक्किल के नहीं हैं। ये सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। आजम का ये भाषण साबित भी नहीं है। उन्होंने कहा, कोर्ट में अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है।'
आजम के वकील का दावा- फैसला हमारे पक्ष में जाएगा
आजम के वकील ने पिछली सुनवाई में कहा था, कि हमें उम्मीद है नतीजा हमारे हक़ में जाएगा। पूरी उम्मीद है कि, मेरे मुवक्किल छूट जाएंगे। अभियोजन ने जो बहस की, उसका माकूल जवाब दिया। उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे, वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में अभियोजन पक्ष अपनी बात साबित नहीं कर पाई।
क्या है मामला?
यह मामला 7 सितंबर 2019 का है। यह एफआईआर अभियोजन के अनुसार दर्ज हुई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जगह आजम खान ने हेट स्पीच दी थी। इस स्पीच के संबंध में उन्होंने केस दर्ज करवाया था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आज़म खान के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया था। जबकि, आज़म पक्ष इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है।