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सपा विधायक हरिओम की अंतरिम जमानत हुयी खारिज,भेजा गया जेल

फिरोजाबाद सपा के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने फ़िरोज़ाबाद जनपद न्यायालय के एडीजे कोर्ट-1 में 2015 के चुनाव के दौरान 120 बी के मुजरिम के तौर पर चार्जशीट वाले मामले में हाजिर न होने पर गिरफ्तार करने के आदेश के बाद आत्म समपर्ण कर दिया था।

Anoop Ojha
Published on: 5 March 2018 8:27 PM IST
सपा विधायक हरिओम की अंतरिम जमानत हुयी खारिज,भेजा गया जेल
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सपा विधायक हरिओम की अंतरिम जमानत हुयी खारिज,भेजा गया जेल

फिरोजाबाद: सपा के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने फ़िरोज़ाबाद जनपद न्यायालय के एडीजे कोर्ट-1 में 2015 के चुनाव के दौरान 120 बी के मुजरिम के तौर पर चार्जशीट वाले मामले में हाजिर न होने पर गिरफ्तार करने के आदेश के बाद आत्म समपर्ण कर दिया था। कई घंटे तक चली सुनवाई में बाद उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी और अब हरिओम को जेल भेजा गया है।

मामला फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र का है जहां समाजवादी पार्टी विधायक हरिओम यादव ने आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सपा विधायक एवं उनके पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष छोटू पर सन 2015 में एक हत्या के प्रयास का आरोप है। जिसमें उनके उपर 120बी और 307 की धाराएं लगी हुई थी। विधायक एवं पुत्र ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की शरण ली थी लेकिन वहां से उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। उच्चतम न्यायालय ने इन्हें समय निर्धारित करते हुए अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश पारित किया था। लेकिन आज न्यालायाय द्वारा अंतरिम जमानत खारिज कर दी गई और उन्हें देर शाम करीव साढ़े चार बजे जेल भेज दिया गया।

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क्या कहना है आरोपी विधायक हरिओम यादव का

वहीं इस मामले में आरोपी विधायक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत हम को परेशान किया गया है और पुलिस ने रहना मुश्किल कर दिया जिसके तहत आज अदालत में हाजिर हुए हैं और उनका पुत्र बीमार होने की वजह से आज हाजिर नहीं हो सका है। विधायक ने कहा है कि न्यायालय पर पूरा विश्वास है।



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Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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