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कहीं फिर न कब्ज़ा कर ले! इस बाहुबली सांसद के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने लाल चन्द यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि1983 में 10 बीघा जमीन का पट्टा गांधी आश्रम संस्थान को दिया गया। जब उमाकांत पावर में थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम आश्रम की जमीन पट्टे पर करा ली और आश्रम में ताला लगा लिया।

SK Gautam
Published on: 24 Oct 2019 2:04 PM GMT
कहीं फिर न कब्ज़ा कर ले! इस बाहुबली सांसद के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव व परिवार के लोगो को आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के पुराहाड़ी गांव में स्थित गांधी आश्रम संस्थान पर दुबारा कब्जे का प्रयास करने व किसी भी माध्यम से धमकाने पर रोक लगा दी है । हाईकोर्ट ने एस एस पी आजमगढ़ को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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जिलाधिकारी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि गांधी आश्रम भवन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है और संस्थान के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

कोर्ट ने उमाकांत यादव व अन्य विपक्षियो से याचिका पर जवाब मांगा है।याचिका की सुनवाई 19 नवम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने लाल चन्द यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि1983 में 10 बीघा जमीन का पट्टा गांधी आश्रम संस्थान को दिया गया। जब उमाकांत पावर में थे तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम आश्रम की जमीन पट्टे पर करा ली और आश्रम में ताला लगा लिया।

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जिसे खाली कराने की मांग में याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने डी एम से व्यक्तिगत हलफनामा माँगा था।डी एम ने बताया कि 8 अक्टूबर 19 को अवैध कब्जा हटा दिया गया है। विपक्षियो का कहना है कि राजस्व परिषद में उनकी अर्जी लंबित है।जिसमे उनके नाम पट्टे को निरस्त करने की वैधता को चुनौती दी गयी है।जिस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।

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