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एसडीएम के पुलिस बल प्रयोग कर मकान से अवैध कब्जा हटाने के आदेश पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस डी एम सदर प्रयागराज के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिससे कोर्ट में विचाराधीन विवादित भूमि पर बने मकान से अवैध कब्जा पुलिस बल प्रयोग कर हटाने का निर्देश दिया गया था।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस डी एम सदर प्रयागराज के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिससे कोर्ट में विचाराधीन विवादित भूमि पर बने मकान से अवैध कब्जा पुलिस बल प्रयोग कर हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार व् विपक्षी से दो हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि से अवैध कब्जा हटाने का एस डी एम आयुष चौधरी के अधिकार पर सरकारी वकील कोर्ट को संतुष्ट नही कर सके। याची अधिवक्ता एम् के तिवारी का कहना था कि याची के पक्ष में फैसले के खिलाफ अपील पर स्थगनादेश नही है।कोर्ट में वाद लंबित रहते एस डी एम को हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने हरवारा ,धूमनगंज,प्रयागराज के मोहम्मद अशरफ व् तबस्सुम की याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि नन्हकू ने 1986 में प्लॉट संख्या 15 स खरीदा।जो बंजर भूमि है।याची ने प्लॉट संख्या 15/1 स 2014 में खरीदा।जो भूमिधरी है।नन्हकू व संगीता के याची की जमीन पर हस्तक्षेप करने पर याची ने वाद दायर किया।
उस पर यथास्थिति का आदेश है।इसके खिलाफ अपील पर स्थगन का कोई आदेश नही है। एस डी एम ने याची के मकान को विपक्षी का मानते हुए याची को बलपूर्वक बेदखल करने का आदेश दिया है। जिस पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
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