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आवारा पशुओं को चिकित्सीय सुविधा दिलाए जाने की मांग पर कोर्ट ने मांगा जवाब
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए, गाय समेत सभी आवारा पशुओं को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग की गई।
याचिका पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने गौरव गुप्ता की याचिका पर दिया।
याची के अनुसार याचिका में प्रदेश के सभी जिलों में आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस समेत चिकित्सीय सुविधा की मांग की गई है। याची ने बताया कि इसके साथ ही कान्हा उपवन में छोड़े गए लगभग 110 कुत्तों का भी मुद्दा याचिका में उठाया गया है।
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