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Amarmani Tripathi को मधुमिता मामले में मिला रिहाई का आदेश, जानें क्या हैं उम्र कैद का मसला ?
Amarmani Tripathi News: अमरमणि त्रिपाठी और पत्नी की उम्र कैद माफ कर रिहाई के आदेश दिए गए हैं। इस मसले पर काफी गर्मागर्मी है कि ये सही कदम है कि नहीं। बहरहाल, उम्र कैद आखिर है क्या और इसके कानूनी पहलू क्या हैं, जानते हैं इसके बारे में।
Amarmani Tripathi: अमरमणि त्रिपाठी और पत्नी की उम्र कैद माफ कर रिहाई के आदेश दिए गए हैं। इस मसले पर काफी गर्मागर्मी है कि ये सही कदम है कि नहीं। बहरहाल, उम्र कैद आखिर है क्या और इसके कानूनी पहलू क्या हैं, जानते हैं इसके बारे में।
आईपीसी में प्रावधान
- उम्र कैद या आजीवन कारावास 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) द्वारा लगाया गया एक नया दंड खंड है। इसे 1955 में एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था।
- आजीवन कारावास गंभीर अपराधों पर लागू होता है, और कुछ मामलों में फौजदारी कानून के तहत मौत की सजा एकमात्र अनिवार्य सजा है। सजा ए मौत अत्यंत दुर्लभ मामलों में दिए जाने की परंपरा है।
- मृत्युदंड के कानूनी विकल्पों की तुलना में, आजीवन कारावास को आम तौर पर अधिक मानवीय और कम कठोर माना जाता है।
कई भ्रांतियां भी हैं
- कुछ लोग सोचते हैं कि आजीवन कारावास का मतलब 14 या 20 साल की जेल है। सच तो यह है कि आजीवन कारावास का अर्थ है अपराधी के मरने तक जेल में रहना, अर्थात जब तक अपराधी की सांसें रुक न जाएं तब तक की कैद।
- ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट से दोषी साबित होने के बाद अपराधी को आजीवन कारावास या अन्य सजा देने का फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अपने फैसले में साफ कहा था कि उम्रकैद का मतलब उम्रकैद है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वास्तव में, आजीवन कारावास 14 वर्ष नहीं है।
- यह स्पष्ट है कि अदालत को दोषी पक्ष को दंडित करना होगा। लेकिन ये राज्य सरकार का मामला है।
- राज्य सरकार के किसी फैसले के बाद अभियुक्त को 14 वर्ष, 20 वर्ष बाद रिहा किया जा सकता है। कैदियों की सज़ा अवधि कम करने के लिए सक्षम सरकार को धारा 432 सीआरपीसी के अनुसार एक विशिष्ट आदेश जारी करना होगा।
- वहीं, सीआरपीसी के आर्टिकल 433-ए के अनुसार, राज्य सरकार को जेल की सजा को कम करने या निलंबित करने का अधिकार है। सज़ा के बावजूद, चाहे वह कुछ महीने, साल या जीवन के कुछ साल हों, कटौती का अनुरोध करना राज्य सरकारों के विवेक पर है।
- चूंकि कैदी राज्य सरकार की निगरानी में है, इसलिए उसे राज्य सरकार को सौंपा गया है, ऐसे में अगर राज्य सरकार सजा कम करने का अनुरोध करती है तो उनकी बात सुनी जाएगी।
- कानूनन उम्र कैद की सज़ा पाए अपराधी को 14 साल से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। 14 साल के बाद राज्य सरकार कैदी के व्यवहार, बीमारी, पारिवारिक समस्याओं या अन्य कारणों के आधार पर किसी भी समय कैदी को रिहा कर सकती है।
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