×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

सुप्रीम कोर्ट: खरीददारों से ली गई रकम का पूरा ब्यौरा दे आम्रपाली समूह 

खरीददारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार (21 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से पूछा कि आखिर वह ग्राहकों से कितनी रकम वसूल चुके हैं। आम्रपाली ने अपने प्रस्ताव में केवल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम की जानकारी ही दी थी। कोर्ट ने आम्रपाली से कहा है कि वो इकठ्ठा की गई रकम के बारे में भी बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से कहा है कि वो फिनिशिंग के करीब पहुंच चुके प्रोजेक्ट्स/टावर्स के बारे में बताए और उन्हें पूरा करने में कितना पैसा खर्च होगा ये जानकारी भी मुहैया कराए।

priyankajoshi
Published on: 21 Feb 2018 6:41 PM IST
सुप्रीम कोर्ट: खरीददारों से ली गई रकम का पूरा ब्यौरा दे आम्रपाली समूह 
X

नोएडा: खरीददारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार (21 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से पूछा कि आखिर वह ग्राहकों से कितनी रकम वसूल चुके हैं। आम्रपाली ने अपने प्रस्ताव में केवल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम की जानकारी ही दी थी।

कोर्ट ने आम्रपाली से कहा है कि वो इकठ्ठा की गई रकम के बारे में भी बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से कहा है कि वो फिनिशिंग के करीब पहुंच चुके प्रोजेक्ट्स/टावर्स के बारे में बताए और उन्हें पूरा करने में कितना पैसा खर्च होगा ये जानकारी भी मुहैया कराए।

कोर्ट ने आम्रपाली से पूछा कि फिनिशिंग के करीब पहुंच चुके फ्लैट्स को पूरा करने के लिए भी क्या कंपनी को पैसा चाहिए, तो आम्रपाली ने कहा कि उनकी कंपनी खुद के दम पर पूरा कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को निर्देश दिए हैं कि वह एक एक टावर पूरा करके सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे और बकाया रकम ग्राहक सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे जिसे टावर पूरा होने के बाद ही रिलीज किया जाएगा।नेफोवा और आम्रपाली के अन्य घर खरीदार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बैंकों को भी जमकर फटकार लगाई। बैंक एनसीएलटी के जरिए अपनी रकम की वसूली पर जोर दे रहे थे जिस पर कोर्ट ने कहा कि पहले ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा और उन्हें घर दिलाना कोर्ट की प्राथमिकता है। बैंक इस मामले में स्वार्थी नहीं हो सकते कि उन्हें सिर्फ अपनी रकम की चिता है और ग्राहकों के घरों से कोई सरोकार नहीं है।

गौरतलब है कि नेफोवा के साथ साथ आम्रपाली के फ्लैट खरीदार अमित गुप्ता, अजय भान इत्यादि ने आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों के साथ सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली के सभी अधूरे प्रोजेक्ट पूरा कराने के लिए याचिका डाली हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश आम्रपाली समूह को दिए।



\
priyankajoshi

priyankajoshi

इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

Next Story