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Supreme Court: आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बीमार मां का दिल्ली में करा सकते हैं इलाज
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहा आशीष मिश्रा दिल्ली में अपनी बीमार मां और बेटी का इलाज कराने के लिए यहां रूक सकते हैं, लेकिन वह यूपी नहीं जायेंगे।
Supreme Court: लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी केंद्रीय राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज मंगलवार (26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली आने का इजाजत दे दी है। हालांकि यूपी में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आशीष मिश्रा दिल्ली मे अपनी बीमार मां और बेटी का इलाज कराने के लिए यहां रूक सकते हैं, लेकिन वह यूपी नहीं जायेंगे। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी श्त लगाई कि वह किसी भी पब्लिक रैली में भाग नहीं लेंगे और मीडिया से भी बात नहीं करेंगे।
लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को बीते दिनों शर्तों पर जमानत दी थी। आशीष मिश्रा या फिर उनके परिवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में संबंधित पक्षों से भी दूर रहने के लिए निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य ने मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
ये है पूरा मामला?
बता दें कि बीते तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मोड़ के पास में प्रदर्शन कर रहे चार किसानों का कार से कुचलने से मौत हो गई थी। किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर थार कार चढ़ा दी गई। इसके बाद भड़की हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। इस हिंसा में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे आशीष मिश्रा के उत्तर प्रदेश में रहने पर पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आशीष मिश्रा के दिल्ली में रहने पर भी पाबंदी लगाई थी, जिसे आज मंगलवार को हटा लिया गया है।