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Twin Tower Case: ट्विन टावर में घर खरीददारों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को मुआवजे की रकम जमा करने के दिए आदेश

Twin Tower Case: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ी सुनवाई की है। अदालत ने आईपीआर (IPR) को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक 1 करोड़ रूपये जमा करने के निर्देश दिए हैं।

Krishna Chaudhary
Published on: 26 Aug 2022 11:45 AM GMT
Big relief to home buyers in Twin Towers, Supreme Court orders the company to deposit compensation amount
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नोएडा: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को मुआवजे की रकम जमा करने के दिए आदेश: Photo- Social Media

Noida News: नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर (supertech twin tower demolition case) को गिराने का समय निकट आ चुका है। रविवार दोपहर इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में आज यानी शुक्रवार को एक बड़ी सुनवाई की है। अदालत ने आईपीआर (IPR) को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक 1 करोड़ रूपये जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस पैसे को ट्विन टावर्स में घर खरीदने वालों को रिफंड (refund case) किय़ा जाएगा।

दरअसल कुछ होमबायर्स ने मांग की है कि उन्होंने नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर्स में फ्लैटों के लिए जो रकम भुगतान किया था, उसे वापस कर दिया जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए आज ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट किया है कि निवेशक को उनका पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

होमबायर्स का हित सबसे पहले- जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि होमबायर्स का हित सबसे पहले है। उनका जो भी बकाया है, उन्हें वापस मिलना चाहिए। हर खरीददार को उसकी बकाया राशि भुगतान की जाएगी। हम कुछ राशि का इंतजाम इसी महीने करेंगे। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने आदेश दिया था कि अगर होमबायर्स ने लोन लिया है तो डेवलपर को पूरा पैसा वापस देना होगा। जानकारी के मुताबिक, ट्विन टावर में होमबायर्स की संख्या 38 है।

सुप्रीम कोर्ट ने इमारत को घोषित किया था अवैध

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यानी 21 अगस्त 2021 को सुपरटेक द्वारा निर्मित ट्विन टॉवर को अवैध घोषित कर गिराने का आदेश दिया था। अधिकारियों के साथ मिलकर नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया था। इस मामले में नोएडा विकास प्राधिकारण के कई अधिकारियों पर भी गाज गिर चुकी है। शीर्ष अदालत ने डेवलपर को होमबायर्स के पैसे भी वापस करने के आदेश दिए थे।

एक साल बाद रविवार 28 अगस्त को ट्विन टॉवर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके डिमोलिशन का खर्च सुपरटेक ही वहन करेगी।

Shashi kant gautam

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