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UP News: आजम खां की सुनवाई से SC ने किया इंकार, कहा ऐसा नहीं है कि यूपी में आपको न्याय नहीं मिलेगा
UP News: सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मांग को ठुकरा दिया है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर का कर अपील की थी, कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज केसों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए।
UP News: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मांग को ठुकरा दिया है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी, कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज केसों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, कि ऐसा नहीं कि आपको यूपी में न्याय नहीं मिलेगा। आप केस बाहर ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
आजम खान की एचसी से याचिका खारिज
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटा अब्दुल्ला आजम पर यूपी में 87 मामले दर्ज है। जिन सभी केस का अलग-अलग कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सपा नेता ने इन मामलों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार करते हुए पहले हाई कोर्ट जाने को कहा। एससी ने टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसा नहीं आपको यूपी में न्याय नहीं मिलेगा।
आजम खान को जाना पड़ेगा हाई कोर्ट
आजम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को दलील दी, कि यूपी में उन्हें न्याय की उम्मीद नही है। जिस पर कोर्ट ने निर्देश दिया, कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अब आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। सपा नेता आजम खान पर उपचुनाव के दौरान पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध बयानबाजी करने के मामले में केस दर्ज किया था। रामपुर से सपा प्रत्याशी असीम रजा के लिए वोट मांगते हुए महिलाओं के खिलाफ उन्होंने कथित बयानबाजी की थी।