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Azam Khan Case: आजम खान मामले में SC सख्त, HC की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, कहा- हमें देना होगा दखल
Azam Khan: Supreme Court ने High Court द्वारा लंबे समय से लंबित इस मामले को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की है।
Azam Khan Case: पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक आजम खान से जुड़ा शत्रु संपत्ति मामला बीते करीब 5 महीने से भी अधिक समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट की कार्यवाही पर नाराजगी जताई है। बतौर सुप्रीम कोर्ट अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट यह फैसला नहीं करता है तो हमें इस मामले में मजबूरन दखल देना होगा।
आपको बता दें कि विधायक आजम खान पर कुल 87 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है लेकिन इकलौता शत्रु संपति का मामला आज़म खान और उनकी रिहाई के बीच मुसीबत बनता जा रहा है।
11 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा लंबे समय से लंबित इस मामले को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीते 137 दिनों में किसी मामले पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय द्वारा फैसला ना देना कानून और न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है। आज़म खान से जुड़े इस मामले को लेकर अब आगामी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल, यह मामला शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का है और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते 5 महीने से अभीतक सुनवाई जारी है।
आपको बता दें कि ईद से पहले आज़म खान के वकील द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए हाई कोर्ट द्वारा 5 महीने से सुरक्षित रखे गए फैसले पर शीघ्र सुनवाई की बात कही गई थी।
क्या है हाई कोर्ट की देरी का कारण
आजम खान से जुड़े शत्रु संपत्ति मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट से जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए थोड़ा समय मांगा था, जिसके चलते हाई कोर्ट ने बीते 5 महीने से शत्रु संपत्ति मामले में आज़म खान पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने इस लंबित मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए हाई कोर्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मामले को स्वयं संज्ञान में लेने की बात कही है।