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विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अब UP Police के हवाले, Supreme Court का सख्त आदेश; 10 दिन में पूरी करें जांच
Supreme Court on MLA Abbas Ansari Case: सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच को लेकर यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की जांच 10 में कंप्लीट करने को कहा है।
विधायक अब्बास अंसारी
Supreme Court on MLA Abbas Ansari Case: सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच को लेकर यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच 10 दिनों के भीतर पूरी करें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।
दरअसल, अब्बास अंसारी ने 31 जनवरी को मुठभेड़ के डर से अधीनस्थ अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए। वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अंसारी और उनके सहयोगियों पर अवैध तरीके से आर्थिक लाभ पाने के लिए गिरोह बनाने का आरोप है।
यह मामला 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में दर्ज हुआ था। इस एफआईआर में अब्बास अंसारी के अलावा नियाज अंसारी, नवनीत सचान, फराज खान और शाहबाज आलम खान के नाम शामिल थे। सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक रोकथाम अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
वहीं अंसारी पर जबरन वसूली और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस ने इस मामले में 6 सितंबर 2024 को अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था।उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले की जांच अभी चल रही है। फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस नए निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को जल्द से जल्द जांच पूरी करनी होगी ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया बढ़ सके। बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक हैं।