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UP पंचायत चुनाव पर SC का बड़ा फैसला: याचिका पर इनकार, दिए ये सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस दौरान काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिया है।
नई दिल्ली: शनिवार को यूपी पंचायत चुनाव(UP Panchayat Election) की मतगणना को टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना पर रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन ऐसे में काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद यूपी पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती की इजाजत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
मतगणना की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर एंट्री से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को 'नेगेटिव' कोविड-19 रिपोर्ट पेश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित (Save) रखने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मतदान हो चुके हैं। ऐसे में पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ।
जिसमें राज्य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58194, ग्राम पंचायत सदस्य के 731813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75808 और जिला पंचायत सदस्य के 3051 पदों के लिए मत डाले गए हैं। जिसमें से कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पंचायत चुनाव प्रक्रिया 25 मई तक समाप्त करने को कहा था।
बता दें, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के मतों की गणना रविवार को शुरू होगी। जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को स्पष्ट हिदायत दी है कि कल यानी रविवार को मतगणना केंद्रों में उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव होगी।