×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

प्रदेश में नये विद्युत कनेक्शन पर सिस्टम लोडिंग चार्ज की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त

पैनल द्वारा सर्वसम्मति से बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि पहले जो मीटर की कास्ट सिंगल फेस कनेक्शन पर 980 वसूल की जाती थी अब उसे घटाकर रू. 872 कर दिया गया है। इसी प्रकार 3 फेस मीटर पर पहले जो रू. 2956 वसूला जाता था, अब वह रू. 2668 लिया जायेगा।

Shivakant Shukla
Published on: 29 April 2019 8:38 PM IST
प्रदेश में नये विद्युत कनेक्शन पर सिस्टम लोडिंग चार्ज की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त
X

लखनऊ: विद्युत नियामक आयोग द्वारा उ.प्र. में सभी भार के उपभोक्ताओं के लिये सिस्टम लोडिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अभी तक 50 रू. प्रति किलोवाट से लेकर लाखों करोड़ों उद्योगों के मामले में सिस्टम लोडिंग जमा होती थी। इससे छोटे से लेकर बड़े उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। घरेलू ग्रामीण किसानों व छोटे विद्युत उपभोक्ताओं के सिक्योरिटी व प्रोसेसिंग फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़े विद्युत उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी की गयी है।विद्युत नियामक आयोग द्वारा गठित कानून बनाने वाली विद्युत वितरण संहिता रिव्यू पैनल सब कमेटी की सोमवार को एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

ये भी पढ़ें— बीजेपी के मुगले आजम गिरिराज सिंह को चुनाव आयोग ने थमाया है नोटिस

विद्युत नियामक आयोग द्वारा गठित कानून बनाने वाली विद्युत वितरण संहिता रिव्यू पैनल सब कमेटी की सोमवार को एक बैठक कास्ट डाटा बुक के मुद्दे पर नियामक आयोग चेयरमैन राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोग सभागार में सम्पन्न हुई जिसमें आयोग के सदस्यगण एसके अग्रवाल, केके शर्मा सहित रिव्यू पैनल सब कमेटी के सदस्य मध्यांचल कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक संजय गोयल पावर कार्पोरेशन के निदेशक वितरण विजय कुमार व उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व रिव्यू पैनल सब कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा सहित विद्युत सुरक्षा निदेशालय व एनपीसीएल कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आयोग द्वारा जल्द ही रिव्यू पैनल सब कमेटी बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर जल्द ही नयी कास्ट डाटा बुक जारी कर दी जायेगी, जिसके बाद उ.प्र. के छोटे से लेकर बड़े उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। घरेलू ग्रामीण किसानों व छोटे विद्युत उपभोक्ताओं के सिक्योरिटी व प्रोसेसिंग फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें— मुंबई पुलिस ने मतदान के दौरान किया कुछ ऐसा, अब हो रही तारीफ

बड़े विद्युत उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रदेश में सिस्टम लोडिंग चार्ज पूरी तरीके से समाप्त करने के निर्णय से बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं में खुशी की लहर। अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि जमा कराने के मामले में अब 2 महीने के बिल के स्थान पर मात्र 45 दिन की व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि बिलिंग साइकिल 2 माह के स्थान पर अब एक माह पर आधारित।

कास्ट डाटा बुक के अनुसार ही उपभोक्ताओं को नया विद्युत कनेक्शन सिक्योरिटी सिस्टम लोडिंग चार्जेज व सभी प्रकार की लाइनों व स्टीमेट का प्राकलन तैयार किया जाता है। नियामक आयोग की कमेटी द्वारा आज जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है उससे आने वाले समय में प्रदेश के सभी बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं चाहे वह 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रहा हो या चाहे जितने भार तक का कनेक्शन ले रहा हो। सभी के विद्युत कनेक्शन की दरें कम हो जायेंगी।

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष व रिव्यू पैनल कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कमेटी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि पूरे देश में विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के बाद सिस्टम लोडिंग चार्ज की वसूली समाप्त कर दी गयी। लेकिन उपभोक्ता परिषद लम्बे समय से लड़ाई लड़ रहा है। फिर भी उ0प्र0 में यह व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही है, जिस पर काफी चर्चा के बाद आयोग द्वारा अपना मत स्थिर करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है अब उ.प्र. में सभी भार के उपभोक्ताओं के लिये सिस्टम लोडिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

ये भी पढ़ें— लोकसभा चुनाव: चौथे चरण में बॉलीवुड हस्तियों ने बढ़-चढ़कर किया मतदान

अभी तक 50 रू0 प्रति किलोवाट से लेकर लाखों करोड़ों उद्योगों के मामले में सिस्टम लोडिंग जमा होती थी। आयोग द्वारा रिव्यू पैनल सब कमेटी के सदस्यों की सहमति से उपभोक्ता परिषद की इस मांग पर भी मुहर लगा दी गयी कि अब एल.टी. वितरण मेन्स के आगे 40 मीटर तक 2 उपभोक्ता एक साथ यदि विद्युत का कनेक्शन मांगेंगे तो उन्हें विभाग द्वारा एक खम्भे की लाइन 40 मीटर की परिधि तक फ्री में बनाकर दी जायेगी। पहले यह व्यवस्था 3 कनेक्शन पर लागू थी। आयोग द्वारा इस व्यवस्था को और भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब यदि 1 एचपी से 5 एचपी तक कोई भी किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन ले सकता है।

पैनल द्वारा सर्वसम्मति से बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि पहले जो मीटर की कास्ट सिंगल फेस कनेक्शन पर 980 वसूल की जाती थी अब उसे घटाकर रू. 872 कर दिया गया है। इसी प्रकार 3 फेस मीटर पर पहले जो रू. 2956 वसूला जाता था, अब वह रू. 2668 लिया जायेगा। प्रीपेड मीटर की दरें लगभग यथावत हैं, लेकिन प्रीपेड 3 फेस मीटर की जो दर पहले रू. 12000 थी उसे अब घटाकर रू. 11341 पर सहमति बनी।

ये भी पढ़ें— गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जबरन वोट डलवाने का आरोपी अफसर गिरफ्तार



\
Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

Next Story