अध्यापक भर्ती में पूर्वसैनिकों को आरक्षण न देने के मामले में जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में भूतपूर्व सैनिक कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियामक अथारिटी एलनगंज प्रयागराज से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मुरादाबाद के सतीश कुमार की याचिका पर दिया है।

Anoop Ojha
Published on: 31 Jan 2019 3:13 PM GMT
अध्यापक भर्ती में पूर्वसैनिकों को आरक्षण न देने के मामले में जवाब तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में भूतपूर्व सैनिक कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव परीक्षा नियामक अथारिटी एलनगंज प्रयागराज से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मुरादाबाद के सतीश कुमार की याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता राकेश कुमार सोनी का कहना है कि याची अन्य पिछड़ा वर्ग का पूर्व सैनिक कोटे का अभ्यर्थी है, जिसने बी.टी.सी. के साथ टी.ई.टी. पास किया है। कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कालेज मगुपुरा, मझोला-मुरादाबाद में परीक्षा में बैठा। राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 1990 के शासनादेश से पूर्व सैनिक को विशेष आरक्षण देने की व्यवस्था दी है। जिस पर विचार किये बगैर याची को असफल घोषित कर दिया गया। याची की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया गया।

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Anoop Ojha

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