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टीईटी परीक्षा विवाद : कोर्ट ने सरकार को दी संबंधित किताबें पेश करने की इजाजत
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी-टीईटी 2017 परीक्षा के उत्तरमाला के विवाद में राज्य सरकार को संबंधित किताबें और उनके भागों को पेश करने की अनुमति दी है। सरकार का कहना है कि इन्हीं किताबों के आधार पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। कोर्ट ने सरकार को 24 जनवरी तक इस संबंध में हलफनामा पेश करने को को कहा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद रिजवान व 103 अन्य अभ्यर्थियों की एक याचिका पर पारित किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें उन किताबों के विवरण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों ने इस मामले में अपनी राय दी थी। सरकार की ओर से किताबों के सम्बंधित भाग को पेश करने के लिए 24 जनवरी तक का समय दिए जाने की मांग की गई।
कोर्ट ने सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए पूरक शपथ पत्र के साथ सभी सामग्री दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने याची पक्ष को भी जवाब दाखिल करने के लिए 29 जनवरी तक का समय दिया व मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तिथि तय कर दी। इस दिन इसी विषय से संबंधित सात अन्य याचिकाओं के साथ वर्तमान याचिका की सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि उक्त याचिका में यूपी-टीईटी परीक्षा के उत्तर माला को चुनौती दी गई है। सरकार ने इस मामले में कुछ विशेषज्ञों की रिपोर्ट पेश करते हुए, उत्तरमाला में दिए उत्तरों के सही होने की दलील दी है।