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देह व्यापार के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ने मऊ जिले में देह व्यापार गैंग के आरोपियों मोहम्मद आलम, मोहम्मद इब्राहिम व मोहम्मद असलम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ने मऊ जिले में देह व्यापार गैंग के आरोपियों मोहम्मद आलम, मोहम्मद इब्राहिम व मोहम्मद असलम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस.के. गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचीगण कोर्ट में जमानत अर्जी दे सकते है। शिकायतकर्ता बड़ागांव घोषी के फैजान अशरफ के अधिवक्ता परवेज इकबाल अंसारी ने विरोध किया।
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याचिका में मऊ के घोषी थाने में 8 मार्च 19 को दर्ज एफआईआर की वैधता को चुनौती दी गयी थी। याचियों पर युवा लड़कियों को फुसलाकर नौकरी देने के बहाने सऊदी अरब के देशों में भेजने व देह व्यापार के लिए मजबूर करने का आरोप है।
इन्होंने विदेश भेज कर वापसी में 3 लाख से अधिक की धन की वसूली भी की। पीड़ित लड़कियों ने वापस आकर कोर्ट के जरिये एफआईआर दर्ज कराई है। कोर्ट ने आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।
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