बड़ी खबर ग्रीन जोन वालों की हुई बल्ले-बल्ले, मिलेगी ये सुविधा

उप्र. परिवहन निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग करायी जायेगी। यात्रियों द्वारा बस में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाने, मास्क न होने पर रूमाल अथवा गमछा मुंह पर बांधने के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जायेगी।  

राम केवी
Published on: 5 May 2020 2:33 PM GMT
बड़ी खबर ग्रीन जोन वालों की हुई बल्ले-बल्ले, मिलेगी ये सुविधा
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब ग्रीन जोन के जिलों के बीच बस यात्रा को अनुमति दे दी गई है। इसके लिए उप्र. राज्य सड़क परिवहन निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। ग्रीन जोन जिलों के बस स्टेशनो को रोज दो बार सेनेटाइज कराया जायेगा और हर बस में हैण्ड सेनेटाइजर उपलब्ध रहेगा, जिससे यात्रा से पूर्व प्रत्येक यात्री को सेनेटाइज कराया जायेगा।

इसके साथ ही नियमों का पालन करवाने के लिए ग्रीन जोन के सभी बस स्टेशनों की निगरानी के लिये डिपो स्तर पर ‘‘कोविड टास्क फोर्स‘’भी गठित की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक डा. राज शेखर ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदेश में घोषित ग्रीन जोन के जनपदो में सामान्य बसों का संचालन किया जा सकता है।

बसों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि ग्रीन जोन के जनपद सीमा के अन्तर्गत समस्त मार्गों पर सेवाओं का संचालन सुनिश्चत किया जाये। ग्रीन जोन के किसी भी जनपद से सीमावर्ती ग्रीन जोन के जनपद के लिए बस संचालित की जा सकती है। प्रदेश के किसी दो ग्रीन जनपद के मध्य बस सेवा संचालित की जा सकती है।

बस स्टेशनों को दो बार सेनेटाइज कराएंगे

डा. राजशेखर ने बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्रीन जोन जनपद के अन्तर्गत स्थित बस स्टेशनो को रोज दो बार सेनेटाइज कराया जाए। प्रत्येक ट्रिप के संचालन से पूर्व बस को जरूर सेनेटाईज किया जाये। बसों पर तैनात चालक व परिचालक निर्धारित वर्दी में डयूटी करेगें। चालक व परिचालक द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। परिचालक द्वारा मास्क के साथ हैण्ड ग्लब्स का भी प्रयोग किया जायेगा।

उप्र. परिवहन निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग करायी जायेगी। यात्रियों द्वारा बस में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाने, मास्क न होने पर रूमाल अथवा गमछा मुंह पर बांधने के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जायेगी।

हर बस में 500 एमएल सेनेटाइजर रहेगा

प्रबंध निदेशक ने बताया कि निर्देश दिये गये हैं कि यात्रियों के उपयोग के लिए 500 मिली. का हैण्ड सेनेटाइजर हर बस में उपलब्ध होगा। परिचालक द्वारा यह सुनिश्चत किया जायेगा कि बस में यात्रा से पूर्व प्रत्येक यात्री का हैण्ड सेनेटाइज कराया जाये। प्रत्येक बस में यात्रियों की संख्या भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

बस स्टेशन पर कर्मचारियों तथा यात्रियों के प्रयोग के लिए साबुन तथा हैण्ड सेनेटाइजर की अलग से अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण के मानको के आधार पर भविष्य में जनपदों के जोन श्रेणी में परिवर्तन होने की स्थिति में संचालन के सम्बन्ध में जिला प्रशासन से सम्पर्क कर उचित निर्णय लिया जाये।

राम केवी

राम केवी

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