TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

पिता ने जीवित लड़की की हत्या का दर्ज कराया था केस, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

Dharmendra kumar
Published on: 14 Dec 2018 4:58 PM GMT
पिता ने जीवित लड़की की हत्या का दर्ज कराया था केस, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR
X

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीवित लड़की की हत्या के आरोप में रामपुर के अजीम नगर थाने में पिता द्वारा दर्ज करायी गयी झूठी एफआईआर रद्द कर दी है।

यह भी पढ़ें.....मेरठ रेड लाइट एरिया बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

लड़की ने कोर्ट में पेश होकर अपने जीवित होने तथा शादीशुदा जिंदगी जीने का बयान दिया। उसके पिता ने भी उसे अपनी बेटी के रूप में पहचान की। बेटी द्वारा घर से भागकर शादी कर लेने से खिन्न पिता शमशाद हुसैन ने हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, बेटी ने कोर्ट से पिता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही न करने की गुजारिश की जिस पर कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी।

यह भी पढ़ें.....कैसे हटेगा नन्हें कंधों से बोझ, HRD मिनिस्ट्री के आदेश के बाद भी स्कूलों को नहीं है जानकारी

यह आदेश न्यायमूर्ति बी.के.नारायण तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खण्डपीठ ने इमरान व पांच अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता गया प्रसाद सिंह व वी.के.पाल का कहना था कि बब्बों ने अपनी मर्जी से याची से शादी की है। दोनों साथ रह रहे है।

यह भी पढ़ें.....हाईकोर्ट ने पूछा, प्राइमरी प्रधानाचार्य कालेज प्रबंधक कैसे? दिए जांच के आदेश

पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए याचियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। याचिका में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गयी थी।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story