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दुधवा टाइगर रिजर्व में नहीं चलेगी ट्वॉय ट्रेन, प्रमुख सचिव पर्यावरण ने कोर्ट को दी जानकारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार ने बताया है कि लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व में ट्वॉय ट्रेन चलाने की उसकी कोई योजना नहीं है। प्रमुख सचिव पर्यावरण व वन विभाग कल्पना अवस्थी ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसके सामने हाजिर होकर यह जानकारी दी है।
विधि संवाददाता
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार ने बताया है कि लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व में ट्वॉय ट्रेन चलाने की उसकी कोई योजना नहीं है। प्रमुख सचिव पर्यावरण व वन विभाग कल्पना अवस्थी ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसके सामने हाजिर होकर यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने इस विषय पर रेलवे, प्रर्यावरण व वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि ट्वॉय ट्रेन चलाने की योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस पर न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन व न्यायमूर्ति सी डी सिंह की बेंच ने संतुष्टि प्रकट करते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए हैं।
बतातें चलें कि न्यायालय कौशलेंद्र सिंह व अन्य की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवायी कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार वाइल्ड लाइफ पर आसन्न खतरे को स्वीकार करती है इसके बावजूद वह दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर ट्वॉय ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है।
याची का दावा था कि सरकार ऐसा पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कर रही है। याचियों की ओर से इज्जत नगर रेलवे यार्ड में खड़ी ट्वॉय ट्रेन के बोगियों की तस्वीरें भी पेश की गईं। साथ ही मीडिया रिपोट्र्स का भी हवाला दिया गया।
याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूरे मामले पर गहरी चिंता प्रकट की थी। न्यायालय ने सरकार के कदम को वाइल्ड लाइफ के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के प्रतिकूल बताते हुए कहा था कि इस प्रकार के कदम से निश्चित तौर पर दुधवा के जानवरों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। न्यायालय ने इस सम्बंध में सरकार का पक्ष जानने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तलब कर लिया। जिसके अनुपालन में प्रमुख सचिव पर्यावरण व वन विभाग कल्पना अवस्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थी।
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