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तीन तलाक: महिला के साथ ससुर और देवर ने किया निकाह व हलाला
इसके बाद गुजारे भत्ते की मांग के लिए परिवार कोर्ट पहुंचा। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी तय की है। आरोपी पति और ससुरालवालों के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है। 18 जुलाई 2018 को किला पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ था ।
बरेली: यहां के किला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को अपने ससुर के साथ तीन तलाक के बाद जबरन निकाह-हलाला के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। गुजारा भत्ते के लिए चल रहे मुकदमे की सुनवाई के दौरान पता चला है कि 2017 में महिला के पति ने उसे तत्काल तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि पति ने अपने भाई के साथ हलाला के लिए भी उस पर दबाव बनाया।
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इस प्रकरण में पीड़ित महिला की बहन ने एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया गया है । फास्ट ट्रैक अदालत में सौंपे ऐफिडेविट में कहा है कि किला इलाके के रहने वाले शख्स के साथ 5 जुलाई 2009 को उनकी बहन की शादी हुई थी। शपथपत्र में महिला की बहन ने कहा है, 'शादी के बाद दो साल तो सब ठीकठाक चला। लेकिन जब मेरी बहन के बच्चे नहीं हुए तो पति और ससुरालवालों ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। वे मेरी बहन को बांझ कहते हुए अपमानित करते थे और कई दिनों तक भूखा रखते थे। जरा-जरा सी बात पर मेरी बहन की पिटाई करना एक आम बात हो गई थी।'
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उन्होंने यह भी बताया कि 15 दिसंबर 2011 को तलाक दिया गया। लेकिन जब महिला के परिजनों ने फैसले पर दोबारा सोचने को कहा तो वह शर्त पर राजी हुआ कि ससुर के साथ हलाला करना होगा। महिला की बहन का कहना है, पीड़ित महिला ने हलाला से इनकार किया तो उसके ससुरालवालों ने नशे का इंजेक्शन देते हुए जबरन हलाला कराया।
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अगले दस दिन तक उसके के साथ रेप होता रहा और इसके बाद अपने शौहर से दोबारा शादी के लिए उन्हें तीन तलाक दे दिया गया। लेकिन जनवरी 2017 में फिर तीन तलाक दे दिया और अपने छोटे भाई के साथ हलाला का दबाव डाला। इसके बाद गुजारे भत्ते की मांग के लिए परिवार कोर्ट पहुंचा। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी तय की है। आरोपी पति और ससुरालवालों के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है। 18 जुलाई 2018 को किला पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ था ।