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यूनियन बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक का निलंबन आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक ए एम् कुलश्रेष्ठ के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है और सेवा निव्रृत्ति तिथि 30 जून 19 से पहले नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक ए एम् कुलश्रेष्ठ के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है और सेवा निव्रृत्ति तिथि 30 जून 19 से पहले नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है।
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कोर्ट ने कहा है कि बैंक न्याय में देरी करते हुए निलंबन को जारी नही रख सकती।विना विभागीय कार्यवाही किये 10 माह तक निलंबित रखने को कोर्ट ने सही नही माना।कोर्ट ने कहा जो कार्यवाही की जा रही है वह छोटे दण्ड की कार्यवाही है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने निलंबन को मन्मनापूर्ण करार करते हुए दिया है। याची को निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया, लेकिन लगभग एक साल बाद जांच शुरू नही की गयी। छोटे अपराध के लिए निलंबन जारी रखने को सही नही माना।