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उमाकांत को सज़ा,mla अदिति को ज़मानत,मंत्री नंदी व सांसद भरत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
जौनपुर के पूर्व सांसद उमा कान्त यादव की 2012 में हुई सात साल की सज़ा को बरकरार रखते हुए विशेष जज एमपी- एमएलए पवन कुमार तिवारी ने अपील खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
प्रयागराज: जौनपुर के पूर्व सांसद उमा कान्त यादव की 2012 में हुई सात साल की सज़ा को बरकरार रखते हुए विशेष जज एमपी- एमएलए पवन कुमार तिवारी ने अपील खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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2006 के थाना शाहगंज जौनपुर के ज़मीन के बैनामे में धोखाधड़ी में पूर्व सांसद के खिलाफ धारा 419,420,467,468,469,471,506 आईपीसी में रिपोर्ट लिखाई गई।उक्त मामले में सांसद को दोषी करार देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 साल की सज़ा व 5हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी।जिसके खिलाफ़ पूर्व सांसद ने अपील दाखिल की थी। जो विशेष कोर्ट बनने पर हस्तांतरित होकर इलाहाबाद आ गई जिसपर अपीलार्थी के अधिवक्ता एवम अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए ज़मानत व अपील दोनों खारिज कर पूर्व सांसद को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया।
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वहीं रायबरेली सदर की विधायिका अदिति सिंह पुत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के 2017 के आचार संहिता के उलंघन के मामले में ज़मानत स्वीकार कर ली है।साथ ही थाना सिविल लाइन इलाहाबाद के धारा 506 के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
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इसी न्यायालय ने बलिया के सांसद भरत सिंह को दो मामलों में उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया है।