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Prabhat Gupta Murder Case: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने मुक़दमा इलाहाबाद ट्रांसफ़र करने की लगाई गुहार

Prabhat Gupta Murder Case: अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' ने छात्र नेता रहे प्रभात गुप्ता हत्याकाण्ड मुक़दमे को हाईकोर्ट लखनऊ से सुनवाई को इलाहाबाद ट्रांसफ़र करने की अपील की है।

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Newstrack Network
Published on: 22 Aug 2022 2:45 PM IST
Union Minister of State for Home Ajay Mishra urged to transfer the case to Allahabad
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र: Photo- Social Media

Prabhat Gupta Murder Case: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' (Ajay Mishra) ने लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के छात्र नेता रहे प्रभात गुप्ता हत्याकाण्ड (Prabhat Gupta Murder Case) मुक़दमे को मुख्य न्यायधीश हाईकोर्ट लखनऊ (High Court Lucknow) के सामने प्रार्थना पत्र दाखिल कर मुक़दमे की सुनवाई को इलाहाबाद ट्रांसफ़र करने की अपील दाखिल की है।

अजय मिश्र 'टेनी' के वकील सलिल श्रीवास्तव ने पहले डबल बेंच के न्यायाधीश रमेश श्रीवास्तव और रेनु अग्रवाल से कहा की उन्हें Covid हुआ था रेस्ट के लिए समय दे दे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया

इलाहाबाद में सुनवाई करने की कृपा करें

इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के वकील सलिल ने कोर्ट को बताया कि इस में अंतिम बहस गोपाल चतुर्वेदी को करना है और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ नही पाएंगे इस लिए इस मुक़दमे की सुनवाई लखनऊ उच्च न्यायालय में ना कर के इलाहाबाद में सुनवाई करने की कृपा करें। उन्होंने इस सम्बन्ध में मुख्य न्यायधीश हाईकोर्ट के सामने ऐप्लिकेशन दाखिल की और यह निवेदन किया कि अगले आदेश तक सुनवाई को रोका जाए।

राजीव गुप्ता के सीनियर एडवोकेट ज्योतेंद्र मिश्रा और सुशील कुमार सिंह ने कहा कि प्रभात गुप्ता लंकों हत्या लखीमपुर खीरी जनपद में हुई लखीमपुर जनपद लखनऊ हाईकोर्ट में आता है इस लिए कोई औचित्य नही है।

ज़मानत रद्द करने की मांग

राजीव गुप्ता की ओर से टेनी समेत सभी अभियुक्त की जमानते धारा 378 के तहत दी गयी थी उन्हें धारा 390 के तहत ज़मानत रद्द करने की मांग की। राजीव गुप्ता के वकील ने डबल बेंच के सामने आज लिखित बहस को दाखिल करने की बात की क्यों कि 22/11/2013 में मुख्य न्यायाधीश लखनऊ ने प्रभात गुप्ता की हत्या की सुनवाई जल्द करने का आदेश कर रखा है इस लिए लिखित बहस दाखिल करने की अनुमति मांगी।

डबल बेंच ने आदेश में कहा कि चूंकि सुनवाई को ट्रांसफ़र करने के लिए ऐप्लिकेशन दाखिल हो चुकी है इसलिए 6 सितम्बर को सुनवाई करेंगे।



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Shashi kant gautam

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