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उन्नाव केस: विधायक की सहयोगी शशि सिंह की जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद हाई केार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव रेप केस में अभियुक्ता शशि सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

Aditya Mishra
Published on: 18 July 2019 4:21 PM GMT
उन्नाव केस: विधायक की सहयोगी शशि सिंह की जमानत अर्जी खारिज
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विधि संवाददाता

लखनऊ: इलाहाबाद हाई केार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्नाव रेप केस में अभियुक्ता शशि सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपने कलम बंद बयान में शशि के बारे में आरेाप लगाया है कि वहीं उसे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास ले गयी थी और पूरी घटना के दौरान वह बाहर द्वार पर मौजूद रही थी।

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यह आदेश जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने शशि की जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए पारित किया। याची की ओर से कहा गया था कि उसे गलत फंसाया गया है।

जिस समय की घटना बतायी जा रही है उस समय विधायक सेंगर वहां से पचास किमी दूर थे अतः उस समय याची के घटनास्थल पर मौजूद होने का आरेाप गलत है।

कोर्ट ने सारी परिस्थितियों पर गौर करने के बाद कहा कि पीड़िता के कलम बंद बयान और उसकी मां के बयान केा इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जमानत याचिका खारिज कर दी।

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Aditya Mishra

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