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Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम जमानत, इसलिए हुई बेल
Unnao Rape Case: उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है।
Unnao Rape Case: उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। 4 फरवरी को एम्स में कुलदीप सिंह सेंगर की सर्जरी होगी। सर्जरी के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को 5 फरवरी को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को कोचिंग क्लास के बाद अपनी कॉलोनी में बुलाया और उसे नशीला पदार्थ देकर उसका यौन शोषण किया। इसके अलावा पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया कि संदिग्ध ने कथित तौर पर पीड़िता के साथ दो महीने तक दुर्व्यवहार किया।
ऐसे खुला मामला
पीड़िता नाबालिक लड़की ने अपनी मां को इस बारे में बताया, जिसने पनकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तब जाकर मामला खुल पाया था। इतना ही नहीं दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी ने लड़की को सामाजिक बहिष्कार के साथ ब्लैकमेल किया और उसे डराने के लिए जातिसूचक गालियां भी दी।
कब घटी घटना
उन्नाव रेप मामला साल 2017 का है। 4 जून 2017 को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। 16 दिसंबर 2019 को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गैंग रेप के आरोप में 20 जून दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया गया था। दिसंबर 2019 को सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इसलिए दिल्ली हाइकोर्ट हुआ स्थानांतरित
साल 2017 में भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। रेप केस और इससे जुड़े अन्य मामले 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी की एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। ताकि कोई प्रभावित न कर सके।
पीड़िता के पिता की का भी आरोप
यही नहीं पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से संबंधित मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर हिरासत में लिया गया। उस मामले में दस साल की जेल की सजा दी गई है। इस सजा के निलंबन के लिए सेंगर की याचिका एक अन्य पीठ के सामने लंबित है। मेडिकल आधार पर को पूर्व विधायक को दिसंबर 2024 में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी।