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Unnao News: कोर्ट ने DM को आदेश की अवमानना में जारी किया नोटिस, 27 नवंबर को होना होगा पेश

Unnao News: उन्नाव जिले में एक मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने डीएम के सभी आदेशों पर रोक लगाते हुए शस्त्र लाइसेंस बहाल करने के आदेश दिए थे, लेकिन डीएम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।

Shaban Malik
Published on: 19 Nov 2024 5:02 PM IST
Unnao News: कोर्ट ने DM को आदेश की अवमानना में जारी किया नोटिस, 27 नवंबर को होना होगा पेश
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Unnao News (newstrack)

Unnao News: उन्नाव के जिलाधिकारी (डीएम) को अदालत ने तलब किया है, क्योंकि उन्होंने एक आदेश के बावजूद एक शस्त्र लाइसेंस बहाल नहीं किया था। अब उन्हें 27 नवंबर को अदालत में पेश होना होगा। यह मामला उन्नाव जिले में हुआ है, जहां डीएम को अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए तलब किया गया है। अदालत ने डीएम को अपनी कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।

उन्नाव में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश की अवमानना के आरोप में नोटिस जारी किया है और उन्हें 27 नवंबर को तलब किया है, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

मामला बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी अजय शंकर बाजपेई उर्फ सुधीर बाजपेई से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ 2022 में गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने एसपी से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट के आधार पर 2023 में अजय शंकर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया था।

अजय शंकर ने डीएम न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन डीएम ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद अजय शंकर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उसने शस्त्र लाइसेंस को बहाल करने की मांग की। हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को इस मामले में एक अहम आदेश पारित किया।

उन्नाव जिले में एक मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने डीएम के सभी आदेशों पर रोक लगाते हुए शस्त्र लाइसेंस बहाल करने के आदेश दिए थे, लेकिन डीएम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बजाय, डीएम ने याचिकाकर्ता को शस्त्र जमा करने का निर्देश दिया।

इस मामले में अजय शंकर के वकील ओपी तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2024 को डीएम को नोटिस जारी किया था, लेकिन डीएम ने न तो कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दिया और न ही अनुपालन का कोई हलफनामा दाखिल किया।

डीएम गौरांग राठी ने कहा है कि उन्हें इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन वे न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। अब हाईकोर्ट ने डीएम की अवमानना को गंभीरता से लेते हुए उन्हें 27 नवंबर 2024 को तलब किया है। यह मामला उन्नाव जिले में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है।



Ragini Sinha

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