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Unnao News: पत्रकार हत्याकांड में जेल में बन्द कन्हैया अवस्थी की केजीएमयू में मौत

Unnao News: तीन बार हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी जमानत।पत्रकार हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत कई जेल में है।

Shaban Malik
Published on: 6 Dec 2024 6:04 PM IST
Unnao News ( Pic- Newstrack)
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Unnao News ( Pic- Newstrack)

Unnao News: गंगाघाट कोतवाली के ब्रम्ह नगर निवासी एक पत्रकार की चार साल पहले सहजनी में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी के पति की सुप्रीम कोर्ट से तीन बार जमानत खारिज हो चुकी है गुरुवार की शाम अचानक हालत बिड़गने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को लखनऊ के केजीएमयू में उपचार के दौरान मौत हो गयी। विधिक कार्यवाही के तहत पीएम हो कराया जा रहा है हत्याकांड में पांच आरोपी अभी भी जेल में हैं।

जानकारी के अनुसार 19 जून 2020 को ब्रम्ह नगर निवासी पत्रकार शुभममणि त्रिपाठी की उन्नाव से शुक्लागंज आते समय सहजनी के पास दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें दिव्या अवस्थी, उसके पति कन्हैया अवस्थी देवर राघवेन्द्र अवस्थी समेत करीब एक दर्जन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। कन्हैया अवस्थी ने तीन बार हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। जहां से खारिज हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत खारिज हो गई थी। इधर कई दिनों से स्वास्थ्य खराब था। बीते सोमवार को अचानक हालत बिगड़ने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया कुछ राहत मिलने पर वापस जेल में दाखिल कर दिया गया। लेकिन गुरुवार की शाम अचानक दोबारा हालत बिड़गने पर जेल के डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद कानपुर हैलेट अस्पताल भेजा गया। जंहा से डाक्टरों ने केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ के अस्पताल में उपचार के दौरान ही मौत हो गयी। बताया जा रहा स्वास लेने में समस्या होने के चलते हालत बिगड़ी थी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कन्हैया अवस्थी का भाई ईशु अवस्थी, पत्नी दिव्या अवस्थी समेत अन्य आरोपी अभी भी जेल में बन्द है।

कई आरोपियों की हो चुकी है जमानत

मालूम हो कि इस हत्याकांड में अब्दुल बारी, रानू शर्मा, शाहनवाज, मोनू लुटेरा, कपिल कटारिया, संतोष बाजपेई, टीपू सुल्तान, विकास दीक्षित, शानू गांधी व अफसर समेत नौ की जमानत हो चुकी है। वहीं दिव्या अवस्थी, राघवेन्द्र अवस्थी, सुफियान, रिजवान काना अभी भी जेल में हैं।

शानू की जमानत हाईकोर्ट ने की

आरोपितों में मोहम्मद शानू उर्फ गांधी के अधिवक्ता नीरज सिंह ने उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुये प्रयागराज की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति कमलेश सिंह पवार ने मोहम्मद शानू उर्फ गांधी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुये जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश जारी किया था। इसके साथ ही मुकदमे का मुख्य अभियुक्त दिव्या अवस्थी, राघवेंद्र अवस्थी समेत अन्य को अब तक जमानत नहीं मिली है मामले में एक आरोपी को पुलिस अब तक नहीं गिरफ्तार कर पाई है वह वांछित हो गया है। वही मुकदमे से संबंधित न्यायालय में संबंधित विवेचक गवाहों के बयान पूरे कर लिए गए हैं। हाई कोर्ट के बेंच ने मुकदमे में जल्द से जल्द फैसला सुनाने के भी निर्देश दिए हैं।



Shalini Rai

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