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कोरोना का कहर: जौनपुर में लगा नाइट कर्फ्यू, कई पाबंदियां लागू
कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने जौनपुर में 10 से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है।
जौनपुर: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रात्रि के कर्फ्यू की घोषणा कर दिया है जो आज से लागू हो गया है। आदेश का पालन न करने वालों पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस आशय की जानकारी मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिया और कहा कि प्रशासन का यह निर्णय आज से प्रभावी हो जायेगा। आदेश का पालन कराने के लिये पुलिस को निर्देश दिया गया है।
क्या है कर्फ्यू का समय?
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि कर्फ़्यू का समय रात्रि 09 बजे से सुबह यानी प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा। इस अवधि में हर नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं दिखना चाहिए। नाइट कर्फ़्यू,इस दौरान पंचायत चुनाव का प्रचार नही हो सकेगा उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मास्क लगना अनिवार्य किया गया है जो लोग मास्क नही लगाएगा उसके होगा कार्यवाही की जाएगा।
महानगरों से आने वालों को रहना होगा आइसोलेट
इसी के साथ ही सीडीओ ने यह भी बताया कि जनपद के बाहर महानगरों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 7 दिन कम से कम होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसका पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जायेगा। आदेश का पालन न करने पर माहमारी अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
गोरखपुर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान
इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर मंडल में कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के हालात पर जिलाधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिया कि कोरोना के खतरों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का निर्णय लें।
बैठक खत्म होने के चंद घंटे बाद ही जिलाधिकारी के.विजयेंद्र पांडियन ने रात्रि कालीन कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक 11 अप्रैल को रात्रि 9 बजे से नई व्यवस्था लागू होगी। आदेश के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह व्यवस्था 18 अप्रैल तक लागू रहेगी।