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UP Crime News: एक क्लिक में पढ़ें उत्तर प्रदेश की क्राइम की खबरें
उत्तर प्रदेश के कई जिलों से मंगलवार को आपराधिक घटना की खबरें आई हैं। इन खास खबरों को एक नजर में आप जान सकते हैं।
up crime news: उत्तर प्रदेश के कई जिलों से मंगलवार को आपराधिक घटना की खबरें आई हैं। इन खास खबरों को एक नजर में आप जान सकते हैं। तो आइए इन खबरों पर एक नजर डालते हैं...
बाराबंकी: प्रॉपर्टी के लिये हुई थी बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या
बाराबंकी में बीते दिनों हुए भाजपा बूथ अध्यक्ष के हत्याकांड का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भाजपा बूथ अध्यक्ष को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही रिश्तेदारों और पड़ोंसी ने मिलकर मारा था। इस हत्याकांड को प्रॉपर्टी के लालच में अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड को बीते रविवार को अंजाम दिया गया था। वहीं बाराबंकी पुलिस ने 48 घंटों के अदर इस वारदात का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
यह पूरी वारदात सुबेहा थाना के पूरे पंडित मजरे थलवारा गांव में शनिवार की रात हुई थी। जब घर पर अकेले रह रहे भाजपा बूथ अध्यक्ष हरिहर सिंह नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। मकान के पीछे शव पड़ा होने पर ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। भाजपा बूथ अध्यक्ष रहे मृतक की कोई संतान नहीं थी और दो माह पहले पत्नी का निधन होने पर एकदम अकेले रह गए थे। पुलिस के खुलासे के मुताबिक प्रापर्टी के लालच में हरिहर सिंह के रिश्तेदारों और पड़ोस के कुछ लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।
हत्याकांड का खुलासा करते हुए बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि रत्नेश सिंह नाम के शख्स ने थाने में तहरीर दी कि उनके जीजा हरिहर सिंह की हत्या कर दी गई है और उनका शव घर के पीछे पड़ा हुआ है। इस सूचना के बाद पुलिस के तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही डाक स्क्वायड और फारेंसिक टीम को भी बुलाया गया। इसके अलावा सर्विलांस और मौनुअल इंटेलीजेंस का भी प्रयोग करते हुए वारदात से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से अध्ययन किया गया। पुलिस की जांच में जो तथ्य निकलकर आया वह चौंकाने वाला था। तथ्यों के मुताबिक केवल प्रापर्टी के लिये आपसी परिवार के लोगों ने ही हरिहर सिंह की हत्या की थी। इस हत्याकांड में मृतक के बहनोई और पड़ोसी शामिल था। इन सभी ने मिलकर हरिहर सिंह की हत्या की और शव को घर के पीछे ही फेंक दिया।
एसपी ने बताया कि मृतक हरिहर सिंह की कोई संतान नहीं थी। साथ ही इनकी पत्नी की भी दो महीने पहले मौत हो गई थी। हरिहर सिंह की तीन बहनें थीं, जिन्हें यह पसंद नहीं करते थे और अपनी प्रापर्टी में कोई हिस्सा भी नहीं देना चाहते थे। इसीलिये 2018 में कुटुंब रजिस्टर में हरिहर सिंह ने अपने साले रत्नेश सिंह का नाम दर्ज करा दिया था। जिसके बाद से ही सारा विवाद शुरू हो गया था। तीनों बहनों के परिवार वालों ने बार-बार प्रापर्टी के लिये हरिहर सिंह से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके चलते हरिहर सिंह के एक बहनोई शिव कुमार और एक भांजे निर्मल सिंह, हरमिंदर सिंह और उनका एक पड़ोसी रामकरन सिंह ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया।
पड़ोसी रामकरन सिंह मुर्गी फार्म चलाता है। सौदा इस बात पर तय हुआ कि हरिहर सिंह का मकान, पोल्ट्री फार्म और तीन लाख रुपये पड़ोसी रामकरन सिंह को दे दिया जाएगा। रामकरन सिंह ने अपने बेटे और रिश्तेदारों को इसमें शामिल किया और जब हरिहर सिंह का नौकर खाना लाने गया तो उसी दौरान इन लोगों ने गला दबाकर पहले हत्या की फिर चाकू से गले पर वार भी किया। हत्या करने के बाद हरिहर सिंह के शव को घर के पीछे फेंक दिया गया। एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड में कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है।
हरदोई: शादी का झांसा देकर युवती का किया शारीरिक शोषण
हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती ने अपने ही गांव के रहने वाले एक युवक पर शरीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने युवक पर चंडीगढ़ ले जाकर पत्नी बनाकर रखने और 3 माह की गर्भवती होने पर दवा खिलाने के बाद अब छोड़ने और गाली गलौज कर मारपीट करने की शिकायत की है। युवती ने एसपी से मिलकर युवक की शिकायत की है। युवती ने बताया कि युवक ने उससे 25 हजार रुपये भी लिए हैं। एसपी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए है।
एसपी अजय कुमार के पास पहुंची कछौना थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया है कि उसके ही गांव के रहने वाला श्रवण कुमार उससे लगातार दो साल से बातचीत करता था। युवती का कहना है कि वह उसको चंडीगढ़ ले गया और वहीं पर साईं मंदिर में शादी करके पति—पत्नी की तरह रहने लगे। युवती का आरोप है कि जब वह 3 माह की गर्भवती हो गई तो श्रवण कुमार ने उसको दवा खिलाई और उसके बच्चे को गिरा दिया। युवती का आरोप है कि अब वह उसको ब्लैकमेल करता है। 6 अगस्त को श्रवण ने उसको गंदी गंदी गालियां दी और जब उसने मना किया तो लाठी-डंडों से मारा-पीटा और वह अब उसको छोड़ देना चाहता है।
युवती का आरोप है कि जब उससे पहली मुलाकात हुई थी तो युवक ने उसे 25 हजार रुपए भी लिए थे। युवती ने पूरे मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया पूरेमामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोषी को किसी भी प्रकार से बख्सा नहीं जाएगा।
हरदोई: 10 वर्ष के मासूम ने दूसरे बच्चे पर चलाई एयर गन, मामला दर्ज
हरदोई जिले की पुलिस ने एक 10 साल के बच्चे के पर दूसरे बच्चे के ऊपर लापरवाही से एयर गन चला कर उसके जीवन को खतरे में डालने का मुकदमा दर्ज किया है। घटना 21 जुलाई की बताई गई है जब एक 12 साल का बच्चा एयर गन की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे उपचार के लिए लखनऊ में भर्ती कराया गया। बच्चे की हालात अभी भी पूरी तरह से सही नहीं बताई गई है बच्चे के शरीर का कुछ हिस्सा घटना के बाद लकवा ग्रस्त हो गया है। घटना के दौरान दोनों परिवारों के बच्चे अपनी-अपनी छतों पर खेल रहे थे उसी दौरान एयर गन की गोली चलने से एक बच्चा घायल हुआ था।
पुलिस ने घायल बच्चे के पिता की तहरीर पर आरोपी बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपित बच्चे के परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने के कारण उन्होंने पीड़ित परिवार को बच्चे के उपचार के लिए अस्पताल में पैसे दिए थे। अब पैसे वापस न करने के लिए झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में व्हील चेयर पर लाया गया 12 साल का मासूम शहर कोतवाली के अशराफ टोला मोहल्ले का रहने वाला है। इसके पिता अभय द्विवेदी का आरोप है कि 21 जुलाई को उसके घर के सामने रहने वाले अमित पांडे के 10 साल के बेटे ने उसके ऊपर एयर गन चला कर घायल कर दिया। जिसकी वजह से उसका लखनऊ में उपचार किया गया।
उपचार के बाद भी बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। परिवार का आरोप है एयर गन के हमले से बच्चे के शरीर का कुछ हिस्सा लकवा ग्रस्त हो गया है। परिवार वालों के मुताबिक पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनका बच्चा और आरोपी बच्चा अपनी-अपनी छतों पर खेल रहे थे। उसी दौरान कुछ कहासुनी होने से एयर गन से गोली चलाकर उनके बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं परिवार को लोग एक मकान की रंजिश में भी हमला का आरोप लगा रहे हैं। परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही आरोपी बच्चे के परिवार का आरोप है कि पीड़ित बच्चा उनके मकान के पड़ोस में रहते हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं।
घटना वाले दिन बच्चे को चोट लग जाने का शोर सुनकर जब उन्हें घटना की जानकारी हुई तो वह पीड़ित परिवार के संग उपचार के लिए लखनऊ गए थे। जहां पर बच्चे के पिता के पास पैसे न होने के कारण उन्होंने खुद और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से उपचार के लिए करीब सवा छह लाख रुपए दिए थे। बच्चे के ठीक होकर आने के बाद जब उन्होंने परिवार से पैसे के लिए कहा तो घटना के 2 सप्ताह बाद परिवार के लोगों ने पैसे न देने की नियत से उनके बच्चे पर आरोप लगा दिया है। आरोपी परिवार का कहना है कि उन्होंने भी अपने पैसे और पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस में शिकायत की है।
मामला क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चे का है इसलिए पुलिस ने पीड़ित व पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर आरोपी बच्चे के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत किसी भी कार्य को लापरवाही से करने और जीवन को खतरे में डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है।
रायबरेली: बदमाशों ने महिला का बंधक बनाकर घर में की लूट
पुलिस के आलाधिकारियों द्वारा रात्रि गस्त के लाख निर्देश के बाद भी रात में होने वाले अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ताजा मामला ऊँचाहार कोतवाली क्षेत्र फरीदपुर बहेरवा का है, जहाँ चौराहा स्थित घर में पीछे के रास्ते से आये सशस्त्र बदमशों ने महिला को घर में बंधक बना कर असलहे के बल पर लूट की और मौके से फरार हो गए। महिला ने कोतवाली में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच में जुटी है।
सोमवार की रात ऊँचाहार कोतवाली के फरीदपुर बहेरवा चौराहा निवासी महिला सीमा देवी अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी। महिला का आरोप है कि रात करीब डेढ़ बजे चार सशस्त्र बदमाश हाथों में तमंचा, चाकू लिए हुए घर के पीछे की बाउंड्री लांघकर आंगन में घुस आए। जिसके बाद बच्चों समेत महिला पर असलहा तानकर सभी को बंधक बना लिया। इसके बाद शोर मचाने के भय से बच्चों के मुंह पर टेप चिपका दिया और अलमारी का ताला खोलकर नगदी समेत लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए।
बदमाशों के चले जाने के बाद महिला ने किसी तरह अपने हाथ पैर खोल बच्चों को बंधक मुक्त किया और पड़ोसियों को सूचना दी। जिसके बाद कोतवाली पहुंचकर महिला ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की। लूट की सूचना पर एसपी श्लोक कुमार भी मौके पर पहुँचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी ने बताया कि घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और घटना के खुलासे के लिए चार टीमों को लगा दिया गया है।
सीतापुर: बाप ने बेटे की बांके से काटकर की हत्या, जानिए पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में युवक की धारदार हथियार से हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। इसमें बाप ने ही अपने बेटे की हत्या कर दी थी। पिता ने बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर धारदार हथियार से उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात से पहले पिता ने बेटे को शराब पिलाई, नशे में हो जाने के बाद बांके से बेटे को काट डाला। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा एसपी के निर्देश पर इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने महज 3 घंटे में ही कर दिया। इस खुलासे को लेकर एसपी आरपी सिंह ने पुलिस की 7 टीमें लगाई थीं।
बताते चलें कि मंगलवार सुबह इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र सिकटिया गांव में एक अज्ञात युवक की लाश बरामद हुई थी। जिसे लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। युवक की शिनाख्त के लिए काफी प्रयास किया गया। इसमें पुलिस को मृतक युवक की शिनाख्त अनूप निवासी हथुरी थाना इमलिया सुल्तानपुर के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और मामले को लेकर तफ्तीश में जुट गई थी। वहीं घटना की सूचना के बाद एसपी आरपी सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी आरपी सिंह ने 7 टीमों का गठन करते हुए घटना के खुलासे के सख्त निर्देश दिए थे। जिसके बाद पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ।इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता मुकलेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने हत्या की वारदात को स्वीकार कर लिया।
हत्या आरोपी पिता मुकलेश ने बताया कि हमारे तीन लड़के हैं। जिसमें दो लड़के हमें पैसा कमा कर देते थे और अनूप कोई भी पैसा नहीं कमाता था। जब भी दो लड़के हमारे पैसे देते थे तो अनूप हमसे वह सारे रुपए छीन लेता था। न देने पर झगड़ा करता था और मारता पीटता था। पिता मुकलेश ने बताया कि काफी समय से अनूप मुझे परेशान किया करता था। इसके बाद उसने इस खौफनाक कदम को उठाया। पिता मुकलेश ने बताया कि सोमवार को लड़ाई झगड़ा करने के बाद अनूप को पहले शराब पिलाई। उसके बाद में उसे ले जाकर सिकटिया गांव के पास बांके से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से भाग निकला।
वहीं इस हत्याकांड के खुलासे पर एसपी आरपी सिंह ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए कई टीमें बनाई गई थी। उनके द्वारा घटना का खुलासा किया गया है। इसमें मृतक के पिता मुकलेश द्वारा ही अपने बेटे की हत्या की गई थी। एसपी ने बताया कि हत्या आरोपी पिता का कहना है कि उसका लड़का आए दिन परेशान करता था। दो अन्य पुत्रों के द्वारा दी जाने वाली धनराशि को भी छीन लेता था और मारता पीटता था। जिसके बाद इस बात से तंग आकर उसने घटना को अंजाम दिया।
सोनभद्र: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी चंदन को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 28 हजार रुपये अर्थदंड भी तय किया गया। उसकी अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि को पूरी सजा में समाहित किया जाएगा। दुष्कर्म की घटना चार साल पूर्व की है।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र में 20 जून, 2017 को पीड़िता की मां ने तहरीर दी। इसमें उसने आरोप लगाया कि घर पर उसकी 16 वर्षीय पुत्री अकेली थी। वह आवश्यक कार्य के सिलसिले में बाहर गई थी। उसी समय पिपरी थाना क्षेत्र के मुर्धवा, रेणुकूट निवासी चंदन आया और उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। वापस लौटने पर उसने बेटी की काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला।
इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी और लापता किशोरी की तलाश शुरू की तो 22 जून, 2017 को किशोरी बरामद कर ली गई। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ चाकू दिखाकर कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता का कलम बंद बयान भी दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की।
लगभग चार साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चंदन को दोषी पाया। इसके बाद मंगलवार को निर्णय पारित करते 20 वर्ष की कैद और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसले में यह भी निर्धारित किया गया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर नियमानुसार पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि और सत्यप्रकाश तिवारी ने तथ्य अदालत के सामने रखे और दलीलें पेश कीं।