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टल जाएगा यूपी चुनाव HC की अपील अब सरकार क्या लेती है फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री व चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते चुनाव टाल दिये जाएं।

Syed Raza
Report Syed RazaPublished By Divyanshu Rao
Published on: 23 Dec 2021 5:05 PM GMT (Updated on: 11 May 2022 4:51 AM GMT)
टल जाएगा यूपी चुनाव  HC की अपील अब सरकार क्या लेती है फैसला
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UP Election 2022 (फोटो:न्यूज़ट्रैक) 

UP Election 2022: कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार TV और समाचार पत्रों के माध्यम से करने को कहा जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं, प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री व चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते चुनाव टाल दिये जाएं। हाई कोर्ट की यह सलाह ऐसे समय आई है जबकि देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। एक दर्जन से अधिक राज्यों में संक्रमण फैल चुका है।


हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएम व चुनाव आयुक्त प्रदेश में चुनावी रैलियों व सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए, देश व विदेशों में कोरोना के नये वेरिएन्ट ओमिक्रान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हाई कोर्ट ने ये अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय ने तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

कोर्ट ने कहा है राजनीतिक पार्टियों से कहा जाये कि वह चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करें, प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट जज ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करे, क्योंकि जान है तो जहान है।

एक मामले में जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश दिया, गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात कही है। संजय यादव के खिलाफ प्रयागराज के थाना कैंट में मुकदमा दर्ज है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ ने दिया आदेश।




Divyanshu Rao

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