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UP Election 2022: वोट देते समय अपनी पहचान के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र, अगर नहीं है तो करें ये काम
UP Election 2022: विधान सभा चुनाव (UP Election 2022) के लिए मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (identity card) प्रस्तुत करना होगा।
Lucknow: विधान सभा चुनाव (UP Election 2022) के लिए मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (identity card) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गयी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला (Chief Electoral Officer Ajay Kumar Shukla) ने बताया कि मतदान के समय मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों विधायकों विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि एपिक के सम्बन्ध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान EPIC से सुनिश्चित की जा सके।
फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने की स्थिति में
उन्होंने बताया कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाता है। जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है। उन्होंने बताया कि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को दिखाना होगा।
प्रवासी निर्वाचक के लिए मूल पासपोर्ट पहचाना जायेगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
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