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UP Election 2022: प्रत्याशी अब घर बैठे ही दाखिल कर सकते है पर्चा, इस दिन उपस्थित रहना पड़ेगा प्रस्तावकों को

UP Election 2022: जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों के लिए आवश्यक है कि वह भौतिक रूप से निर्वाचित अधिकारी (आरओ) के पास उपस्थित होकर आनलाइन किए गए नामांकन पत्र की प्रति और रसीद की प्रति जमा करना होगा।

B.K Kushwaha
Report B.K KushwahaPublished By Divyanshu Rao
Published on: 20 Jan 2022 7:37 PM IST
UP Election 2022
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UP Election 2022 

UP Election 2022: विधानसभा चुनाव इस बार कई मामलों में हाईटेक हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते जहां इस बार नामांकन के दौरान कई तरह की पाबंदियां चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार आनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब कोई भी प्रत्याशी चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक वेबसाइट https://suvidha.eci.gov.in/login पर जाकर आनलाइन नामांकन कर सकता है। इसके साथ ही प्रत्याशी को आनलाइन जमानत राशि जमा करने की भी सुविधा मिलेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों के लिए आवश्यक है कि वह भौतिक रूप से निर्वाचित अधिकारी (आरओ) के पास उपस्थित होकर आनलाइन किए गए नामांकन पत्र की प्रति और रसीद की प्रति जमा करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी सीधे कलक्ट्रेट जाकर नामांकन कर सकते हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तस्वीर (न्यूज़ट्रैक)

वहीं, चुनाव आयोग ने पहली बार आनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर नामंकन पत्र भर सकते हैं। हालांकि, इसके बाद भौतिक रूप से आनलाइन आवेदन की प्रति भी जमा करा दें। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने में लापरवाही से पर्चा भी निरस्त हो सकता है। इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार के लिए जो सबसे पहला और सावधानी वाला स्टैप होता है वह है नामांकन भरने का, जरा सी लापरवाही पर नामांकन पत्र रद्द भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाली स्थिति में नहीं होता। नामांकन पत्र भरने के लिए कई तरह के नियम हैं। नामांकन के दौरान एक भी कालम खाली छोडऩे पर फार्म रद्द हो सकता है। इसीलिए इस बार नामांकन पत्र भरते वक्‍त बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। आनलाइन फार्म भरने के बाद प्रिंट आउट रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। पांच रंगीन फोटो दो बाई ढाई सेमी की फोटो पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्तावकों का वोटर कार्ड लगेगा। कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जमानत धनराशि को मैनुअल या फिर ई-चालान से जमा किया जा सकता है। एक प्रत्याशी द्वारा चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जमानत धनराशि एक ही बार जमा होगी। नामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 के सभी कालम को अनिवार्य रूप से भरना होगा। एक भी कालम रिक्त छोडऩे पर नामांकन पत्र का सेट रद्द हो सकता है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी जाएंगी, उसे तत्काल उपलब्ध कराना होगा। प्रत्याशी को पूरा पता, मोबाइल नंबर जिसमें वाट्सएप चलता हो और ई-मेल आइडी रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्याशी को हर तरीके की चुनाव प्रचार सामग्री की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से नामांकन पत्र प्रस्तुत करने में अगर नाम गलत अंकित हो गया है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच के दिन प्रस्तावकों को उपस्थित रहना होगा।



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Divyanshu Rao

Divyanshu Rao

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