UP Election 2022: जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को SC ने दिया बड़ा झटका, बेल के लिए हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश

UP Election 2022: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं।

Krishna Chaudhary
Written By Krishna ChaudharyPublished By Shreya
Published on: 8 Feb 2022 3:10 PM IST
UP Election 2022: जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को SC ने दिया बड़ा झटका, बेल के लिए हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश
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आजम खान (फाइल फोटो-सोशल मीडिया)

UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का कद्दावर चेहरा माने जाने वाले आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं। रामपुर (Rampur) से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (MP Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जोर का झटका दिया है।

सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में सजा काट रहे एसपी सांसद ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था। जहां शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) जाने के निर्देश दिए। बता दें कि आजम खान इस विधानसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट (Rampur Vidhan Sabha Seat) से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं।

SC से आजम की गुहार

जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने कहा कि चूंकि वो रामपुर से सपा के प्रत्याशी हैं इसलिए यूपी सरकार (UP Government) उनके मामले को जानबूझकर लटकाए रखना चाहती है ताकि वो अपने चुनाव प्रचार में हिस्सा न ले सकें। अदालत में जेल में बंद आजम खान की तरफ से पैरवी वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) कर रहे थे। शीर्ष अदालत में सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल पर 47 केस दर्ज हैं। उनके क्लाइंट को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना है, लिहाजा उनकी अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार किया जाए।

इस पर शीर्ष कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि हाईकोर्ट में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां राजनीति की बात न करें। सिब्बल ने कहा कि आजम खान के जमानत याचिका पर दो महीने से फैसला सुरक्षित है, इस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) को जल्द सुनवाई करने के लिए कहा है।

ऐसे में अब सबकी नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। बता दें कि इस चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam Khan) भी स्वार सीट से ताल ठोंक रहे हैं। वो सभाओं में बार बार अपने पिता को प्रताड़ित करने का आरोप सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party- BJP) पर लगा रहे हैं।

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