बिजली बिल जमा करने के लिए प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना लागू, सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत छूट

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से जनता की सुविधा के लिये ऊर्जा विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है, जो 1 जून से प्रारम्भ होकर 30 जून तक लागू रहेगी।

Shreedhar Agnihotri
Published on: 31 May 2022 3:15 PM GMT
Lucknow News
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ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। (Social Media)

Lucknow: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की पहल से जनता की सुविधा के लिये ऊर्जा विभाग (energy department) द्वारा एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है, जो 1 जून से प्रारम्भ होकर 30 जून तक लागू रहेगी। इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1, विद्युतभार) एवं निजी नलकूप (एलएमवी-5, विद्युत भार) वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2), के पांच किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाये पर अधिकतम छह किश्तों तथा एक लाख से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

विभाग ने लाभकारी एवं सुविधा जनक योजना की प्रारम्भ

इस तरह विभाग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों (निजी नलकूप) तथा व्यापारियों के लिये अत्यन्त लाभकारी एवं सुविधा जनक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक उनके देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Energy Minister AK Sharma) ने बताया है कि उपभोक्ता उप्र पावर कारपोरेशन (UP Power Corporation) की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की राशि इत्यादि परिलक्षित होगी।

रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता उपभोक्ता

उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी वेबसाइट लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। इस योजना के अन्तर्गत एक लाख तक के मूल बकाया धनराशि वाले एलएमवी-1, एलएमवी-5 एवं एलएमवी-2 श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक के अपने बकाये का भुगतान आगामी माह के बिल के साथ अधिकतम 12 किश्तों में भी कर सकता है, जिसके लिये उसे अपने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों अथवा स्वयं उप्रपाकालि की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकता है।

इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। इसी तरह स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान के लिए अर्ह होंगे।

उपभोक्ताओं को योजना का मिल सके व्यापक लाभ: एम देवराज

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत एम देवराज (Principal Secretary Energy and Additional Energy Sources M.Devraj) ने कहा है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिल सके, इसके लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये तथा बिल संशोधन के लिये लगातार कैम्पों का आयोजन भी किया जाये।

Deepak Kumar

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