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अब एंबुलेंस सेवा में बाधा डालना पड़ेगा महंगा, सरकार ने किया ये काम
इस एक्ट को 22 और 23 सितंबर को पूर्व कर्मचारियों द्वारा इस सेवी को बाधित करने की धमकी के तहत जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश: अब एंबुलेंस सेवा में किसी भी तरह की बाधा डालना लोगों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा (108 एंबुलेंस) पर एस्मा यानि कि एसेंशियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट को लागू कर दिया गया है। शनिवार को सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने 108 एंबुलेंस पर एस्मा को लागू करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस एक्ट को 22 और 23 सितंबर को पूर्व कर्मचारियों द्वारा इस सेवी को बाधित करने की धमकी के तहत जारी किया गया है। अब इस एक्ट के तहत एंबुलेंस सेवा के संचालन में बाधा पैदा करने वालों को जेल जाना पड़ेगा।
डॉ. पद्माकर सिंह ने पत्र लिखकर दी थी जानकारी-
सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने बताया कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. पद्माकर सिंह ने पत्र द्वारा जानकारी दी थी कि पूर्व कर्मचारी व असमाजिक तत्व इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा 108 व 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस में बाधा डालने के लिए सक्रिय है।
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इसलिए लागू किया गया एक्ट-
उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारी भी भविष्य में उनके साथ हड़ताल पर जा सकते हैं। जिसके चलते जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर समय पर मरीज को चिकित्सा सुविधा नहीं मिली तो उनको नुकसान भी होने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए एस्मा को लागू किया गया है।
शनिवार को लागू हुआ एक्ट-
उन्होंने बताया कि इसी आधार पर ही शनिवार को अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत सभी सरकारी एंबुलेंस सेवा, इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा 108 व 102 और एडवांस लाइफ सेवा पर एस्मा को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में चल रही है 108 सेवा की 2200 एंबुलेंस-
एक्ट को लागू करने से पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कर्मचारियों द्वारा सेवा में बाधा डालने की संभावना की जानकारी थी। उनसे अनुरोध किया गया कि सीएमओ और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर इमरजेंसी सेवाओं के संचालन में समंवय बैठाकर कार्य करें। इस के साथ 109 एंबुलेंस सेवा के जनसंपर्क अधिकारी सुनील यादव ने बताया कि 108 सेवा की 22 सौ एंबुलेंस प्रदेश में चल रही हैं।
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