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HC: जाट आरक्षण पर UP सरकार ने बताया- आर्थिक सर्वे रिपोर्ट न होने से SC के फैसले पर अमल नहीं हुआ
इलाहाबाद: राज्य सरकार ने बुधवार (8 मार्च) को हाईकोर्ट में प्रदेश में जाट आरक्षण को लेकर हलफनामा दाखिल किया। हलफनामा में राज्य सरकार ने बताया, कि जातियों के आर्थिक सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध न होने के कारण इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के राम सिंह केस के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता।
न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राजवीर सहित अन्य की अवमानना याचिका पर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर से जवाब मांगा था। जिस पर यह हलफनामा दाखिल किया गया।
कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा था जवाब
याची अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट ने मुख्य सचिव को हरियाणा जाट आरक्षण मामले में राम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रकाश में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसका पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल हुई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा था।
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