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हाईकोर्ट: बिना पद 20 लोगों की नियुक्ति कर लूटा गया सरकारी धन
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने जौनपुर के नेवढ़िया इंटर कॉलेज में बिना पद सृजित हुए फर्जी पद सृजन आदेश पर क्लर्क व टीचर सहित 20 की नियुक्ति में सरकारी धन की बर्बादी पर मुख्य सचिव से कार्यवाही रिपोर्ट के साथ 31 अगस्त तक जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा, कि फर्जी नियुक्ति कर सरकारी खजाने से वेतन देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने कृपाशंकर तिवारी की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर वकील का कहना है कि 'पद सृजन का फर्जी आदेश तैयार कर मनमानी नियुक्ति की गई और राज्य सरकार के खजाने से वेतन भुगतान किया गया। इसकी शिकायत की जांच करायी गई। जांच रिपोर्ट में प्रधानाचार्य व प्रबंध समिति को दोषी करार दिया गया है।
सरकार ने माना कि धनंजय कुमार यादव बिना पद के नियुक्त हुए थे। सचिव माध्यमिक शिक्षा के हलफनामे को कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना और अपर मुख्य सचिव से 31 अगस्त तक हलफनामा मांगा है।