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Pratapgarh: राजा भैया के करीबी MLC अक्षय प्रताप को 7 साल की सजा, निरस्त हो सकता है उनका नामंकन पत्र
UP MLC Election 2022: राजा भैया के करीबी MLC अक्षय प्रताप सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है।
UP MLC Election 2022: उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबली नेताओं में शुमार जनसत्ता दल (Jansatta Dal Loktantrik) के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raghuraj Pratap Singh AKA Raja Bhaiya) के करीबी MLC अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। एमपीएमएलए कोर्ट (MPMLA Court) ने उन्हें फर्जी पते पर शस्त्र बनवाने के मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई है। अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी (Gopal Ji) पर स्पेशल कोर्ट ने इसके अलावा 10 हजार रूपये का आर्थिक दंड (Monetary Penalty) भी लगाया है।
इससे एक दिन पहले यानि मंगलवार को प्रतापगढ़ (Pratapgarh) की एमपीएमएलए कोर्ट ने फर्जी पते पर शस्त्र बनवाने के मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें तभी न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार से विधान पार्षद चुने जा रहे अक्षय प्रताप एकबार फिर इसी सीट से चुनाव मैदान में हैं। इस बार उन्होंने कुंडा के विधायक और बाहुबली नेता राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी के तौर पर इस सीट से नामांकन दाखिल किया था। माना जा रहा है कि अब जनुप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनका नामांकन निरस्त किया जा सकता है।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि नगर कोतवाली में 6 दिसंबर 1997 को एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में खुलासा हुआ था कि अक्षय प्रताप ने शस्त्र लाइसेंस के लिए अपना पता बस अड्डा, नगर कोतवाली प्रतापगढ़ दर्शाया था, लेकिन हकीकत में उसका पता कुछ और है। एमपीएमएलए कोर्ट ने पाया कि अक्षय प्रताप ने गलत पता देकर शस्त्र का लाइसेंस हासिल किया था। अदालत ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि प्रतापगढ़ एमपीएमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। जनसत्ता दल सुप्रीमो राजा भैया खूद इस मौके पर उपस्थित थे।
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