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UP Nikay Chunav: हाईकोर्ट के फैसले पर बोले CM योगी- 'OBC आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे'

UP Nikay Chunav: यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया। जिस पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। वहीं, विपक्ष हमलावर है।

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Written By aman
Published on: 27 Dec 2022 4:00 PM IST (Updated on: 27 Dec 2022 4:00 PM IST)
CM Yogi Adityanath
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CM Yogi Adityanath (Pic: Social Media)

UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार (27 दिसंबर) को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। सीएम योगी ने कहा, कि 'प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, फिर चुनाव कराएगी।'

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।'

सरकार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख

एक अन्य ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, 'यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।'

नगर विकास मंत्री बोले- हम OBC रिजर्वेशन के पक्ष में

वहीं, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा, 'बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) यूपी में निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ओबीसी रिजर्वेशन के पक्ष में है। 5 दिसंबर की अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को सभी पदों पर 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था।'

क्या कहा हाईकोर्ट ने?

उल्लेखनीय है कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आज ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश दिए। अदालत ने कहा, कि जब तक 'ट्रिपल टेस्ट' न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। जस्टिस डीके उपाध्याय (Justice DK Upadhyay) और जस्टिस सौरभ लवानिया (Justice Saurabh Lavania) की दो सदस्यीय बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़े कुल 93 याचिका की सुनवाई के बाद 87 पेज में अपना ऑर्डर दिया।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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