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UP Nikay Chunav: योगी सरकार ने OBC आरक्षण के लिए किया आयोग गठित, HC आदेश के 24 घंटे के भीतर ऐलान
UP Nagar Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के अगले दिन ही आयोग गठित कर दिया। अनुमान है फ़िलहाल चुनाव टल जाएगा।
UP Nikay Chunav: यूपी निकाय चुनाव के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के निर्धारण के लिए बुधवार (28 दिसंबर) को आयोग का गठन किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का कार्यकाल 6 माह होगा। गौरतलब है कि, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फैसला दिया। कोर्ट के निर्णय के अगले ही दिन यूपी सरकार ने आयोग का गठन कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि, अब निकाय चुनाव कम से कम तीन महीने तक के लिए टल जाएंगे।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग का गठन निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के मकसद से हुआ है। योगी सरकार ने पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है।
आयोग में कौन-कौन?
बताया जा रहा है यह आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्ग की आबादी को लेकर सर्वे करेगी। जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह (Retired Justice Ram Avtar Singh) को बनाया गया है। अन्य सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा तथा ब्रजेश सोनी शामिल हैं। यह आयोग गवर्नर की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया है। आयोग को जल्द से जल्द सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।
क्या कहा था हाईकोर्ट ने?
गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को आदेश दिया था। जिसमें कहा था कि, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 'ट्रिपल टेस्ट फार्मूला' ही लागू होगा। ओबीसी आरक्षण के लिए 'रैपिड टेस्ट फार्मूला' को सही नहीं ठहराया। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को डेडिकेटेड आयोग गठित कर पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करने को कहा था। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि, या तो वह ओबीसी आरक्षण वाली सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराए या पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आयोग गठित कर प्रक्रिया को 31 जनवरी तक पूरा करें। आदेश के 24 घंटे के भीतर आयोग का गठन हो गया।