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UP News: रेरा एक्ट का उल्लंघन करने पर मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लिनिक इन्फ्राटेक प्रालि पर लगा 36 लाख का अर्थदंड
UP News Today: उप्र रेरा नियमावली का उल्लंघन करने पर एजेंट मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लिनिक इन्फ्राटेक प्रालि पर 36 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
अर्थदंड। (Social Media)
UP News Today: उप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (UP Real Estate Regulatory Authority) द्वारा, भू-सम्पदा अभिकर्ता एजेंट मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लिनिक इन्फ्रा टेक प्रालि लखनऊ पर उप्र रेरा में अपंजीकृत शहीद पथ स्थित 'मिगसन जनपथ' तथा 'बोलवॉर्ड वॉक' परियोजना का प्रचार प्रसार करने में रेरा अधिनियम, 2016 व उप्र रेरा नियमावली का उल्लंघन करने के कारण 10,000 रुपये प्रतिदिन की दर से लगभग रु. 36 लाख अर्थदण्ड लगाया गया है और एक माह के अंदर अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि उप्र रेरा में जमा न करने की स्थिति में इस धनराशि की वसूली रेरा अधिनियम की धारा-40(1) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाए की भांति की जाएगी।
2021 को किया था जारी नोटिस
रेरा द्वारा मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक प्रालि को दिनांक 02-08-2021 को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था कि उनके द्वारा उप्र रेरा में गैर पंजीकृत परियोजना 'मिगसन जनपथ' तथा 'बोलवॉर्ड वॉक' का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से करते हुए रेरा अधिनियम-2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। सम्बंधित एजेंट को यह सूचित किया गया था कि उनका यह कृत्य रेरा अधिनियम की धारा-62 के अंतर्गत दण्डनीय है। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि दिनांक 10-08-2021 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
नोटिस का उत्तर न देने पर एजेंट को दिनांक 13-08-2021 को पुनः नोटिस भेजा गया। एजेंट द्वारा प्रस्तुत उत्तर में सुनवाई का अवसर मांगा गया था। अभिकर्ता को दिनांक 02-09-2021 को यह अनुपूरक नोटिस भेजा गया कि 'मिगसन जनपथ परियोजना' उ0प्र0 रेरा में पंजीकृत नहीं है तथा उनका कृत्य रेरा अधिनियम की धारा-9(7) एवं 10 तथा उप्र रेरा नियमावली, 2016 के अंतर्गत जारी एजेंट रजिस्टेशन सर्टिफिकेट के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन है। प्राधिकरण द्वारा मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक प्रालि को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। अभिकर्ता का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।
मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक प्रालि ने रेरा अधिनियम का किया उल्लंघन
यह पाया गया कि मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक प्रालि द्वारा उप्र रेरा में अपंजीकृत परियोजना 'मिगसन जनपथ' तथा 'बोलवॉर्ड वॉक' का प्रचार-प्रसार करके रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। एजेंट द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कारण दर्शाओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों का उत्तर भी नहीं दिया गया।
10,000 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड किया आरोपित
अतः रेरा द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रेरा अधिनियम की धारा-38 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, रेरा अधिनियम की धारा-62 में निहित प्राविधानों के अनुसार भू-सम्पदा अभिकर्ता मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक प्रालि (M/s Investors Clinic Infra Tech Pvt Lucknow) पर रेरा अधिनियम की धारा-9 तथा 10, उप्र रेरा नियमावली 2016 के अंतर्गत जारी एजेंट रजिस्टेशन सर्टिफिकेट के नियम व शर्तों एवं उप्र भू-सम्पदा विनियमन और विकास विक्रय/पट्टा के लिए करार नियमावली, 2018 के सुसंगत प्राविधानों के उल्लंघन के लिए विज्ञापन की तिथि से अद्यतन 10,000 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड आरोपित किया गया।
अभिकर्ता को एक माह के भीतर जमा करनी होगी अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि
रेरा द्वारा अभिकर्ता को यह भी आदेश दिए गए थे कि प्रश्नगत विज्ञापनों का खंडन उसी आकार एवं प्रकार से उन्हीं समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय पर प्रकाशित कराया जाएगा, जिनमें पहले प्रकाशित कराया गया था। इस खंडन विज्ञापन के प्रकाशित करने तक अर्थदंड जारी रहेगा। अभिकर्ता को एक माह के भीतर अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि उप्र रेरा के पास जमा करानी होगी और ऐसा न करने की स्थिति में अर्थदंड की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाए की भांति कराई जाएगी।