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UP: सीएम योगी का बड़ा फैसला, महिला कर्मचरियों से नाइट शिफ्ट में नहीं करवाया जाएगा काम
Women Safety: यूपी सरकार (UP Government) ने फैसला लिया है कि अब कोई भी कंपनी महिला कर्मचारियों (Women Employees) से देर रात काम नहीं करवा सकती।
UP Latest News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने महिला सुरक्षा (Women Safety) की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। यूपी सरकार (UP Government) ने फैसला लिया है कि अब कोई भी कंपनी महिला कर्मचारियों (Women Employees) से देर रात काम नहीं करवा सकती। सरकार का ये नियम सरकारी और निजी दोनों तरह सेक्टर पर लागू होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक, यदि बिना परमिशन के महिला की नौकरी शाम सात बजे से अगली सुबह छह बजे के बीच लगाई गई तो कार्रवाई तय है।
नाइट शिफ्ट के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य
प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर किन्हीं कारणों से महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि कोई महिला शाम सात बजे के बाद काम करने से मना करती है, तो कंपनी या संस्था उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती है।
जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान
श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने बताया, लिखित सहमति के बाद महिला शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकती है। उस दौरान कंपनी या संस्था को घर से लेकर दफ्तर तक के लिए कैब की मुफ्त व्यवस्था देनी होगी। यदि कोई कंपनी ऐसा करने से इनकार करती है तो उसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। सजा के तौर पर जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है।
सख्ती से आदेश का पालन कराने के निर्देश
सुरेश चंद्रा ने कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शाम सात बजे के बाद सबसे अधिक महिलाएं होटल इंडस्ट्री, रेस्तरां और कॉल सेंटर में काम करती हैं। होटल इंडस्ट्री और कॉल सेंटर में तो रातभर काम होता है। ऐसे में यदि कोई महिला शाम सात बजे काम करने से इनकार करे तो प्रबंधन उसे बाध्य नहीं कर सकता। अगर ऐसी किसी जबरदस्ती की रिपोर्ट आई तो संबंधित संस्थान का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।
नए आदेश की कुछ अन्य जरूरी बातें
इसके अतिरिक्त नए आदेश में महिला कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं देने के आदेश भी संस्थानों और कंपनियों को दिए गए हैं। संस्थान को उन्हें रात का भोजन उपलब्ध करवाना होगा। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य है। महिला रात में तभी काम करेगी, जब उस समय कम से कम चार और महिला स्टाफ वर्कप्लेस पर हो। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कमेटी का गठन करना अनिवार्य होगा।
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