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पंचायत चुनाव: निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन

निर्वाचन आयोग की जारी गाइडलाइन के मुताबिक, सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान-गुटखा खाना और मदक पदार्थों का सेवन दंडनीय होगा।

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Published on: 22 March 2021 3:10 PM GMT
पंचायत चुनाव: निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन
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उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए निवार्चन आयोग ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी है।

निर्वाचन आयोग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना आनिवार्य होगा।

इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप का इस्तेमाल भी करना होगा। सभी मतदान केंद्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करना जरूरी होगा।

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निर्वाचन आयोग की जारी गाइडलाइन के मुताबिक, सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान-गुटखा खाना और मदक पदार्थों का सेवन दंडनीय होगा। कोविड-19 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक, सभी मतदान स्थलों पर शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा।

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राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया जाए। विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चिकित्सक की नियुक्ति हो। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी प्रबंध इन नोडल अधिकारियों के निर्देशन में होंगे।

यहां पढ़ें पूरा नियम

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