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स्वेच्छा से विवाह करने वालों को यूपी पुलिस मुहैया कराएगी सुरक्षा
यूपी में अब स्वेच्छा से विवाह करने वाले बालिग युवक-युवतियों को पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रदान की जायेगी। इन युवक-युवतियों को सुरक्षा देने के लिए उच्चतम न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है।
लखनऊ: यूपी में अब स्वेच्छा से विवाह करने वाले बालिग युवक-युवतियों को पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रदान की जायेगी। इन युवक-युवतियों को सुरक्षा देने के लिए उच्चतम न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है।
पुलिस मुख्यालय से सोमवार सभी जिलों के पुलिस कप्तान को जारी परिपत्र में कहा गया है कि अंतरजातीय, भिन्न-भिन्न धर्मों या स्वेच्छा से विवाह करने वाले बालिगों को उनके जाति समाज के लोगों द्वारा परेशान करने या अनावश्यक कानूनी कार्रवाई के मामलों में आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
साथ ही यह भी कहा गया है कि नवविवाहितों को अगर उनके परिजनों द्वारा किसी प्रकार की धमकी दी जाती है तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
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परिपत्र में यह भी का गया है कि आनर किलिंग के मामलों में तत्काल पुलिस मुकदमा दर्ज करें। निष्पक्षता पूर्वक एक समयबद्ध अवधि में विवेचना का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाये।
विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति का भी यथावश्यक प्रयोग किया जाये। इस प्रकार के मामलों की नियमित रूप से उच्च अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा की जाये।
जिले के सभी पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों एवं न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अवगत करा दें।
ऐसे प्रकरणों में पूर्ण संवेदना बरतने और दम्पतियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाहीं करें।
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